लाल किला धमाका मामला: कोर्ट ने 11 मृतकों के अवशेषों के अंतिम संस्कार की दी अनुमति
दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की डीएनए रिपोर्ट के आधार पर लाल किला धमाका मामले में 11 मृतकों के अवशेषों के अंतिम संस्कार की अनुमति दे दी है। स्पेशल जज पीतांबर दत्त ने आदेश जारी करते हुए कहा कि सभी मृतकों का अंतिम संस्कार उनकी धार्मिक परंपराओं और रीति-रिवाजों के अनुसार पूरे सम्मान के साथ किया जाए।
अदालत के आदेश में आत्मघाती हमले में मारे गए मुख्य आरोपी डॉक्टर उमर के अवशेषों के अंतिम संस्कार की अनुमति भी शामिल है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सभी मृतकों की धार्मिक आस्थाओं का सम्मान सुनिश्चित किया जाए।
एनआईए ने सुनवाई के दौरान अदालत में डीएनए रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसके आधार पर सभी 11 मृतकों की पहचान की पुष्टि हुई। जांच एजेंसी के अनुसार, विस्फोट की तीव्रता के कारण शव बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए थे, इसलिए डीएनए मिलान के बाद ही उनकी पहचान संभव हो सकी।
पहचान की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अदालत ने अवशेषों को परिजनों को सौंपने और विधि-विधान के अनुसार अंतिम संस्कार की अनुमति प्रदान कर दी। यह आदेश मामले की महत्वपूर्ण कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद जारी किया गया।
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