यूपी में बड़ा आदेश: अब महिला पीड़ित का बयान सिर्फ महिला पुलिसकर्मी ही लेंगी, हाईकोर्ट की सख्ती के बाद डीजीपी का निर्देश
लखनऊ (आरएनआई)। प्रदेश में महिला पीड़िताओं के मामलों में अब उनके बयान केवल महिला पुलिस अधिकारी या महिला अधिकारी ही दर्ज करेंगी। हाईकोर्ट द्वारा सख्त निर्देश जारी किए जाने के बाद डीजीपी राजीव कृष्ण ने इस संबंध में सभी जिले के पुलिस अधिकारियों को नया आदेश भेजा है।
डीजीपी ने निर्देश दिया है कि महिला पीड़िता का बयान उसके निवास या उसकी इच्छानुसार किसी भी सुरक्षित स्थान पर दर्ज किया जाए और उसकी वीडियोग्राफी अनिवार्य रूप से कराई जाए।
हाईकोर्ट के सामने लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे थे जिनमें:
महिला पीड़ित का बयान पुरुष पुलिसकर्मियों द्वारा लिया गया
साक्षियों के बयान पर उनके हस्ताक्षर कराए गए
अपर महाधिवक्ता अशोक मेहता ने 15 अक्तूबर को पत्र भेजकर इस मुद्दे को उजागर किया था।
डीजीपी ने कहा कि विधिक प्रक्रिया का पालन न करने से अभियुक्तों को लाभ मिलता है और पीड़िताओं के न्याय का अधिकार प्रभावित होता है। इसलिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNS) की धाराओं के अनुरूप कार्रवाई करना अनिवार्य है।
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