कलेक्टर द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा-153 (1) अंतर्गत जारी किये प्रतिबंधात्मक आदेश
गुना (आरएनआई) प्रायः देखने में आया है कि गुना जिला अन्तर्गत ऐतिहासिक इमारतों, रेल्वे स्टेशन, बस स्टेण्ड, शासकीय कार्यालयों, अन्य सार्वजनिक स्थलों एवं पार्कों पर बिना किसी पूर्व सूचना एवं अनुमति के कतिपय व्यक्तियों एवं संस्थाओं द्वारा शूटिंग, वीडियो, रील एवं फोटोग्राफी की जा रही है। उक्त गतिविधियों में ऐतिहासिक इमारतों एवं क्षेत्रों के सौंदर्यीकरण अथवा उनके एतिहासिक पृष्ठभूमि से कोई सरोकार नहीं रहता है बल्कि शीघ्र एवं सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए अमर्यादित आचरण को प्रदर्शित करने वाली फोटोग्राफी/रील बनायी जाकर उसका इलेक्ट्रोनिक मीडिया एवं सोशल मीडिया पर व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाता है। उक्त गतिविधियां सार्वजनिक सुरक्षा के लिये भी खतरा बन सकती है।
इसे दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट डॉ. सतेन्द्र सिंह द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा- 153 (1) में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए गुना जिले की राजस्व सीमान्तर्गत स्थापित सभी ऐतिहासिक इमारतों, रेल्वे स्टेशन, बस स्टेण्ड, न्यायालयों, शासकीय कार्यालयों, अन्य सार्वजनिक स्थलों एवं पार्को पर किसी भी व्यक्ति, संस्था एवं संगठन द्वारा बिना अनुमति के शूटिंग, वीडियो, रील एवं फोटोग्राफी आदि बनाये जाने पर, तत्काल प्रभाव से रोक लगाये जाने के आदेश जारी किये गये हैं।
जारी आदेश अनुसार यदि किसी व्यक्ति, संस्था एवं संगठन को उक्त प्रतिबंधित स्थलों पर शूटिंग/वीडियोग्राफी आदि की जाना वांछित है, तो वह उक्त गतिविधि का उद्देश्य तथा उसके कन्टेन्ट सहित लिखित आवेदन पत्र संबंधित विभाग में प्रस्तुत कर अनुमति प्राप्त करना होगी तथा उक्त अनुमति की प्रति सहित लिखित सूचना पुलिस अधीक्षक गुना एवं संबंधित क्षेत्रीय उपखण्ड मजिस्ट्रेट को 03 दिवस पूर्व प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। उक्तादेश उक्त संहिता की धारा 163(2) के अन्तर्गत एकपक्षीय पारित किया गया है। यदि कोई व्यक्ति जारी आदेश का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है तो उसके विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 एवं अन्य सायबर विधियों के अन्तर्गत प्रावधानिक दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी। जारी आदेश तत्काल प्रभाव से दिनांक 25 अक्टूबर 2024 से दिनांक 23 दिसंबर 2024 तक प्रभावशील रहेगा।
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