कर्मचारी के पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभों में जुड़ेगी अनुबंध अवधि, हाईकोर्ट का बड़ा फैसला
सरकारी कर्मचारियों के हित में एक महत्वपूर्ण निर्णय देते हुए हाईकोर्ट ने कहा है कि कर्मचारियों की अनुबंध अवधि को भी पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभों की गणना में शामिल किया जाएगा। अदालत ने स्पष्ट किया कि सरकारी कर्मचारी (भर्ती एवं सेवा शर्तें) अधिनियम 2024 के जरिए कर्मचारियों के वैधानिक लाभों को रोकना या उनकी सेवा शर्तों में प्रतिकूल बदलाव करना कानूनन उचित नहीं माना जा सकता।
हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि लंबे समय तक अनुबंध पर सेवाएं देने वाले कर्मचारियों को केवल इस आधार पर पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों से वंचित नहीं किया जा सकता कि उनकी प्रारंभिक नियुक्ति नियमित नहीं थी। अदालत ने माना कि कर्मचारी द्वारा दी गई वास्तविक सेवा को नजरअंदाज करना न्यायसंगत नहीं होगा।
अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि किसी नए अधिनियम या नियम के माध्यम से कर्मचारियों के पहले से प्राप्त अधिकारों और सुविधाओं को सीमित करना संविधान की भावना के विपरीत है। कर्मचारियों की सेवा शर्तों में ऐसा कोई बदलाव नहीं किया जा सकता जिससे उनके आर्थिक और सेवा संबंधी हित प्रभावित हों।
हाईकोर्ट के इस फैसले को हजारों संविदा और नियमितीकृत कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है। इससे भविष्य में पेंशन, ग्रेच्युटी और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों की गणना में अनुबंध अवधि को भी महत्व मिलने का रास्ता साफ हो सकता है।
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0



