ज़िला जज ने ख़ारिज की दाण्डिक निगरानी याचिका, सीजेएम के आदेश पर मुहर
चर्चित शैलेंद्र सिंह बनाम सुरेश शुक्ला आदि प्रकरण
फतेहपुर (आरएनआई) तकरीबन पौने दो वर्ष पुराने हत्या का प्रयास से संबंधित शहर के चर्चित शैलेंद्र सिंह बनाम सुरेश शुक्ला आदि प्रकरण में ज़िला जज अनमोल पाल की अदालत ने दाण्डिक निगरानी वाद को ख़ारिज करते हुए स्थानीय सीजेएम कोर्ट द्वारा विगत 20 अगस्त 2024 को पुलिस की क्वैसिंग रिपोर्ट को स्वीकार करते हुए मुक़दमा समाप्त करने के आदेश पर अपनी मुहर लगा दी है।
ज्ञातव्य रहे कि शहर के हरिहरगंज इलाक़े के रहने वाले शैलेंद्र सिंह उर्फ़ राजू यादव ने अगस्त 2024 के दूसरे सप्ताह में शहर के चित्रांश नगर निवासी व्यवसायी पिता-पुत्र सुरेश शुक्ला एवं अमित शुक्ला पर दो माह पूर्व जान से मारने के प्रयास का मुक़दमा दर्ज कराया था। उस समय ज़िले का यह अति चर्चित मामला था, जिसमें सत्तारूढ़ दल के स्थानीय कुछ प्रमुख पदाधिकारियों एवं स्थानीय पुलिस अधिकारियों की संदिग्ध भूमिका उजागर होने और मामला शासन स्तर तक पहुंचने के बाद सप्ताह भीतर आनन-फ़ानन में पुलिस ने उपरोक्त एफ.आई.आर. को रद्द (क्वैस) करके रिपोर्ट सीजेएम कोर्ट भेज दी। जिसे उपरोक्त न्यायालय ने मुक़दमा अपराध संख्या 678/2022 में स्वीकार कर लिया था। सुरेश शुक्ला एवं अमित शुक्ला के अधिवक्ता दिनेश प्रसाद शुक्ला ने बताया कि शैलेंद्र सिंह ने ज़िला जज न्यायालय में दाण्डिक निगरानी संख्या 188/2024 योजित किया जिसमें पिता-पुत्र के साथ-साथ राज्य सरकार को भी पार्टी बनाया गया। ज़िला जज कोर्ट ने निगरानीकर्ता के अधिवक्ता की अलग-अलग दरखास्तों पर अपना वाज़िब पक्ष रखने का अवसर भी दिया गया किन्तु कोई संतोषजनक जवाब न दाखिल होने पर विगत 30 मई को उपरोक्त दाण्डिक निगरानी को निरस्त कर दिया और सीजेएम कोर्ट के 20 अगस्त 2024 के आदेश को कायम रखा। वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश प्रसाद शुक्ला ने बताया कि उनके मुअक्किल अमित शुक्ला ने उपरोक्त शैलेन्द्र सिंह आदि के ख़िलाफ़ मानव तस्करी का मुक़दमा कायम कराया है, जिसमें सुलह के लिए दबाव बनाने के उद्देश्य से सुरेश शुक्ला व अमित शुक्ला के खिलाफ उपरोक्त 307 धारा का मुक़दमा पंजीकृत कराया था, जिसे बाद में पुलिस ने रद्द कर दिया था। जिसे सीजेएम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया था और अब डीजे कोर्ट ने सीजेएम के फ़ैसले पर अपनी भी मुहर लगा दी है।
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