मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ विपक्ष एकजुट, आज महाभियोग प्रस्ताव का नोटिस देने की तैयारी

Thursday, March 12, 2026 - 11:22
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मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ विपक्ष एकजुट, आज महाभियोग प्रस्ताव का नोटिस देने की तैयारी

नई दिल्ली (आरएनआई) संसद के मौजूदा सत्र में मुख्य चुनाव आयुक्त Gyanesh Kumar के खिलाफ विपक्ष महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी में है। गुरुवार को लोकसभा में इस प्रस्ताव का नोटिस दिए जाने की संभावना जताई जा रही है। इस मुद्दे पर विपक्षी दलों ने एकजुटता दिखाई है और पूरे अभियान की अगुवाई Mamata Banerjee की पार्टी All India Trinamool Congress कर रही है।

बताया जा रहा है कि संसद में लोकसभा स्पीकर को पद से हटाने से जुड़े प्रस्ताव पर चर्चा के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पर भी चर्चा हो सकती है। विपक्षी दलों ने इस प्रस्ताव के लिए जरूरी सांसदों के हस्ताक्षर जुटा लिए हैं। जानकारी के अनुसार, नोटिस पर लोकसभा के लगभग 120 और राज्यसभा के 60 सांसदों के हस्ताक्षर किए गए हैं। विपक्ष का आरोप है कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की प्रक्रिया के बहाने कई वैध मतदाताओं के नाम सूची से हटाए जा रहे हैं।

इस मुद्दे पर बुधवार को विपक्षी नेताओं की अहम बैठक Mallikarjun Kharge के चैंबर में हुई, जिसमें Rahul Gandhi और Akhilesh Yadav समेत कई प्रमुख नेताओं ने भाग लिया। बैठक में तृणमूल कांग्रेस के प्रस्ताव का समर्थन किया गया और इसके बाद महाभियोग प्रस्ताव का नोटिस देने के लिए सांसदों के हस्ताक्षर जुटाने की प्रक्रिया पूरी की गई। विपक्ष की योजना है कि यह नोटिस संसद के दोनों सदनों में दिया जाए।

दरअसल, विपक्ष इस मुद्दे को आगामी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनाना चाहता है। इसी कारण वह चाहता है कि संसद के इसी सत्र में महाभियोग प्रस्ताव पर चर्चा शुरू हो जाए। संसदीय नियमों के अनुसार, महाभियोग प्रस्ताव पर चर्चा से पहले कम से कम 14 दिन का नोटिस देना जरूरी होता है। अगर गुरुवार को नोटिस दे दिया जाता है तो संभावना है कि इसी सत्र में इस पर चर्चा भी हो सकती है।

मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटाने की प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया के समान होती है। इसके लिए “साबित दुर्व्यवहार” या “अक्षमता” जैसे आधार आवश्यक होते हैं। यह प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है और इसे पारित कराने के लिए सदन के कुल सदस्यों का बहुमत तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत का समर्थन आवश्यक होता है।

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