भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 25 अक्टूबर तक लागू:- जिलाधिकारी
हरदोई (आरएनआई) जिला मजिस्टेªट अनुनय झा ने कहा है कि 22 से 30 सितम्बर तक शरदीय नवरात्रि दुर्गा पूजा, 02 अक्टूबर को गांधी जयंती एवं दशहरा, 18 अक्टूबर को धनतेरश, 20 को दीपावली व 23 अक्टूबर को भाईदूज का त्यौहार मनाया जाता है और 12 अक्टूबर 2025 को उ0प्र0 लोक सेवा चयन परीक्षा तथा आगामी त्यौहारों को ध्यान में रखते त्यौहारों व परीक्षा को सकुशल एवं शान्ति पूर्ण सम्पन्न कराने हेतु जनपद में तत्काल प्रभाव से 22 सितम्बर से 25 अक्टूबर 2025 तक की अवधि के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा-163 लागू की जाती है।
जिला मजिस्टेट ने कहा कि जनपद में निषेधाज्ञा लागू होने के दौरान किसी भी सार्वजनिक स्थल पांच से अधिक व्यक्ति एकत्र नहीं होगें, बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के कही भी जनसभी, प्रचार एवं जुलूस आदि नहीं निकाला जायेगा, कोई भी व्यक्ति अपने मकान की छत आदि पर ईंट, पत्थर जमा नहीं करेगें, किसी भी सार्वजनिक सम्पत्ति को नुकसान नहीं पहुंचायेगें, अग्नेय शस्त्र एवं विस्फोटक पदार्थ लेकर नहीं चलेगें तथा इस अवधि में मनाये जाने वाले सभी त्योहार गैर पारम्परिक तरीके से नही मनाये जायेगें और कोई नई परम्परा स्थापित नहीं की जायेगी तथा उक्त निषेधाज्ञा का उल्लंघन करना दण्डनीय अपराध है और निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने वालो पर कठोर कार्यवाही की जायेगी। उन्होने समस्त उप जिला मजिस्टेªटों को निर्देश दिये है कि अपने-अपने क्षेत्रों में त्योहारों एवं परीक्षा को सकुशल एवं शान्ति पूर्ण सम्पन्न कराने हेतु उक्त अवधि तक लागू निषेधाज्ञा का पालन तत्काल प्रभाव से कराना सुनिश्चित करें।
Follow RNI News Channel on WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VaBPp7rK5cD6X
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0



