जिलदबंदोवस्त में शासकीय सर्वे नंबरों की भूमि खरीद - बिक्री का मामला
गुना(आरएनआई) सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक गुना क्षेत्र के ग्राम सौंठी शासकीय भूमि हथियाने के प्रयास में सफल हुए शहर के कुछ नागरिक के विरुद्ध प्रशासन कार्रवाई करने में असहाय हो रहा है जिले के प्रमुख राजनीतिक दल और उनके मुखिया सहित क्षेत्र के विधायक और सांसद भी सब कुछ जानते हुए या तो गुमराह हो रहे हैं या फिर वह इन नागरिकों के विरुद्ध कार्रवाई कराने में अक्षम सिद्ध हो रहे हैं यह ज्ञात हो कि ग्राम सोंठी तहसील गुना स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 11/2 रकवा 1.254 हेक्टर तथा भूमि सर्वे नंबर 11/3 रकवा 1.254हेक्टर तथा सर्वे नंबर 11/2 - रकवा 0.418 हेक्टर,कुल रकबा 2.926 हेक्टर पटटा भूमि को बिना वैध अनुमति प्राप्त किया पटटेदार ने भूमि विक्रय कर दी थी जिन-जिन क्रेताओं ने बिना अनुमति प्राप्त क्रय की गई भूमि अन्य को विक्रय की उसकी बदस्तूर विक्रय पंजीयन विभाग में होता रहा और तहसील में भूमि स्वामी के रूप में नाम दर्ज होते रहे! इस बेस कीमती जमीन को खुर्द- बुरद करने में पंजीयन विभाग और तहसील ग्रामीण के जिम्मेदार अधिकारी समय-समय पर सहयोग करते रहे इनमें किसी ने भी भूमि अंतरण योग्य है या नहीं इस और अपने पथ कर्तव्य का निर्वाहन न कर अधिकारों का दुरुपयोग किया गया हे उपरोक्त मानक भूमियों को क्रय किया गया *कि पटटा भूमि या विक्रय वर्जित भूमि के संबंध में भूमि विक्रय अनुमति लेने का अधिकार या तो मूल पटटेदार या विक्रय वर्जित भूमि के मूल- स्वामी को रहता है* भू-राजस्व अभिलेख खंगाला तो पाया कि उपरोक्त मानक भूमिया जिल्द- बंदोबस्त में सरकारी (कदीम)दर्ज हैं मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता पटटेदार या विक्रय- वर्जित के स्वामी को ही भूमि विक्रय अनुमति लेने का अधिकार देती है नाकि बिना अनुमति प्राप्त भूमि के खरीददारों को विक्रय अनुमति आवेदन प्रस्तुत करने का अधिकार देती है यहां यह भी उल्लेख है कि उपरोक्त सभी सर्वे नं 11 राजस्व अनुसार 51 बीगा जिलदबंदोवस्त में (कदीम) शासकीय है-ऐसी भूमियों को अगर कोई पलाट बनाकर बेचता हे तो सावधानी रखें - कुछ लोग सरीफ की चादर ओढ़े यह धंधा कर रहे हैं (जनहित में जारी)
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