एक्सीडेंट क्लेम में देने होंगे 76.6 लाख रुपये: सड़क हादसे में हुई थी स्कूल वाईस प्रिंसिपल की मौत; 6% ब्याज चुकाने के भी आदेश
गुना, (आरएनआई) सड़क हादसे में एक प्राइवेट स्कूल शिक्षिका की हुई दर्दनाक मौत के मामले में चतुर्थ मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल गुना ने मृतका के पति एवं परिजनों को 76.62 लाख रुपये क्लेम देने के आदेश दिए हैं। चतुर्थ जिला जज एवं अपर सत्र न्यायाधीश मोनिका आध्या की कोर्ट ने क्लेम की सुनवाई करते हुए 2 नवंबर को यह आदेश पारित किया। क्लेम दाखिल दिनांक 5 सितंबर 2022 से अभी तक 6% ब्याज चुकाने का भी आदेश दिया है।
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