अनाज कालाबाजारी मामले में प्राथमिकी दर्ज, डीएम ने अनियमितता पकड़े जाने पर होगी कठोर कार्रवाई

Jun 22, 2025 - 21:01
Jun 22, 2025 - 21:29
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अनाज कालाबाजारी मामले में प्राथमिकी दर्ज, डीएम ने अनियमितता पकड़े जाने पर होगी कठोर कार्रवाई

मुजफ्फरपुर : जिले में उपभोक्ताओं को उचित मात्रा में गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्न नियमित रूप से ससमय उपलब्ध कराने तथा सरकारी दिशा निर्देश का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित कराने के निमित्त गोदाम से खाद्यान्न के उठाव एवं वितरण की सतत एवं प्रभावी मॉनिटरिंग की जा रही है। इसके लिए जिला प्रबंधक, एसएफसी, सभी एजीएम, सभी एमओ को पूरी पारदर्शिता एवं जवाबदेही से सरकारी दिशानिर्देश का पालन करने तथा सक्रिय एवं तत्पर होकर खाद्यान्न का भंडारण, प्रबंधन एवं वितरण के साथ साथ प्रभावी निगरानी एवं नियंत्रण  सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। उन्होंने अनुमंडल पदाधिकारी पूर्वी एवं पश्चिमी को उठाव एवं वितरण के कार्य का निरीक्षण, निगरानी एवं नियंत्रण रखने को कहा है.

इस क्रम में जिलाधिकारी को शिकायत प्राप्त हुई कि सदर थानांतर्गत जय माता दी धर्मकांटा, नारायणपुर अनंत, शेरपुर पर अवैध वाहन का प्रयोग कर 500 बोड़ा में 25000 किग्रा. सीएमआर चावल की कालाबाजारी की जा रही है। मामला संज्ञान में आते ही जिलाधिकारी ने अनुमंडल पदाधिकारी पूर्वी को त्वरित जांच कर कठोर कार्रवाई करने का निर्देश दिया। अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा संपूर्ण मामले की तहकीकात की गई.

तदुपरांत जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम मुजफ्फरपुर की शिकायत पर परिवहन अभिकर्ता BRO6G-8765, बिंदेश्वर ऑयल सेंटर (अंतर जिला ट्रांसपोर्टर), फरार चालक भीम, पकड़ाये उपचालक केवला यादव, तथा अन्य के विरुद्ध सरकारी अनुदानित खाद्यान्न लगभग 25000 किलोग्राम सीएमआर चावल की कालाबाजारी करने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1965 एवं अन्य सुसंगत धाराओं के तहत सदर थाना में प्राथमिकी कांड संख्या 561/25 दिनांक 22/06/25 दर्ज की गई। साथ ही 500 बोड़ा में बंद 25000 किग्रा चावल तथा अवैध कारोबार में शामिल ट्रक  BR06G 8765 जब्त कर लिया गया है।

 मामले की जानकारी देते हुए जिला प्रबंधक राज्य खाद्य निगम उदय नारायण प्रसाद ने बताया कि  अवैध तरीका से ट्रक गाड़ी संख्या BR06G- 8765 पर नंबर प्लेट बदलकर जय माता दी धर्मकांटा, नारायणपुर  शेरपुर के पास रेक से चावल लोड कर  एक ट्रक   BR06G- 8828 के नाम से  खड़ी होने की सूचना मिली। जांच के क्रम में पाया गया कि उस गाड़ी पर सीएमआर खाद्यान्न रोहतास जिला से प्राप्त रेक का चावल लोड है तथा यह वाहन मुख्य परिवहन अभिकर्ताओं की ऑनलाइन सूची में पंजीकृत नहीं है। ऑनलाइन पोर्टल पर जांच के क्रम में पाया गया कि यह वाहन बिंदेश्वर ऑयल सेंटर (इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्टर) हेतु पंजीकृत है। उक्त वाहन से रेक प्वाइंट पर सीएमआर चावल लोडिंग करना अवैध है।
जिलाधिकारी ने सभी सहायक गोदाम प्रबंधक को खाद्यान्न की गुणवत्ता, भंडारण , लोडिंग एवं ट्रांसपोर्टेशन में सरकारी दिशा निर्देश का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। जिलाधिकारी द्वारा नियमित रूप से  खाद्यान्न के उठाव एवं वितरण की समीक्षात्मक बैठक संबंधित अधिकारियों के साथ आयोजित कर आवश्यक निर्देश दिए जाते रहे हैं.

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