आदिवासी जमीन की दो बार रजिस्ट्री का मामला, विवाद बढ़ने पर न्यायालय पहुंचा प्रकरण
गुना शहर के ग्राम जगनपुर क्षेत्र के आदिवासी समाज की जमीन की खरीद-फरोख्त से जुड़ा एक बेहद हैरान करने वाला मामला सामने आया है यहाँ एक ही आदिवासी भूमि कि दो अलग अलग रजिस्ट्री करा दी गई मामला उजागर होने ओर विवाद बढ़ने के बाद अब पूरा प्रकरण नयायालय की चोखट पर पहुँच गया है
मामला क्या हैं
पहली रजिस्ट्री आदिवासी से आदिवासी के हित में हुई दूसरी रजिस्ट्री वाले का कहना है कि यह रजिस्ट्री बिना कलेक्टर की मंजूरी के हुई जो कि नियम विरूद्ध है
दूसरी रजिस्ट्री हुई उस रजिस्ट्री के बारे में पहली रजिस्ट्री वाले का कहना है कि जब पहली रजिस्ट्री हो चुकी है ओर प्रकरण नयायालय में लंबित है तो उस बीच में दूसरी रजिस्ट्री गलत हुई जो नियमों के विरूद्ध है ओर यह भी कहना है कि आदिवासी की भूमि गैर आदिवासी के नाम कैसे हुई ओर उसका नामांतरण कैसे हुआ जब प्रकरण नयायालय में लंबित था अब पीड़ित पक्ष ने नयाय के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया,
**जानिए....कहाँ और कैसे हुआ घपला*
मिली जानकारी अनुसार दूसरी रजिस्ट्री करवाने वाले को दूसरी जगह आदिवासी को रजिस्ट्री कराकर देने का था परन्तु रजिस्ट्री तो हुई 3 साल बीत गये सहरिया का ना तो नामांतरण हुआ ओर नाही खसरा नं 12 में धारा 165 की टीप लिखी गई जोकि नयायालय आयुक्त संभाग गवालियर की शरतो का उलंघन किया गया
इधर जांच शुरू
उधर इस मामले के उजागर होने के बाद अपरआयुक्त गवालियर संभाग, गुना केंप द्वारा भी आदिवासी से गैर आदिवासी के शर्त अनुसार नियमों की जांच कराई जा रही है।
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