यौन उत्पीड़न मामला: बृजभूषण सिंह के बरी होने के खिलाफ 28 सितंबर को सुनवाई, महिला पहलवानों ने दायर की अपील
नई दिल्ली। पूर्व भारतीय कुश्ती महासंघ अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ महिला पहलवानों से जुड़े यौन उत्पीड़न मामले में बरी किए जाने के फैसले को चुनौती देने वाली अपील पर अब 28 सितंबर को सुनवाई होगी। राऊज एवेन्यू कोर्ट में शनिवार को होने वाली सुनवाई को न्यायाधीश के न्यायिक प्रशिक्षण में शामिल होने के कारण टाल दिया गया और अगली तारीख 28 सितंबर तय की गई है।
चार महिला पहलवानों ने 3 अगस्त को निचली अदालत की ओर से बृजभूषण शरण सिंह और सह-आरोपी विनोद तोमर को बरी किए जाने के आदेश को चुनौती दी है। अपील में दोनों के बरी होने के फैसले पर सवाल उठाते हुए इसे कानूनी रूप से टिकाऊ नहीं होने का दावा किया गया है।
महिला पहलवानों की ओर से दाखिल याचिका में आरोप लगाया गया है कि निचली अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों का गलत और चयनात्मक तरीके से आकलन किया। याचिका में यह भी कहा गया है कि फैसले में यौन उत्पीड़न के मामलों में पीड़ितों के व्यवहार को लेकर कथित रूढ़िवादी धारणाओं को आधार बनाया गया। ये याचिकाकर्ताओं की ओर से लगाए गए आरोप हैं, जिन पर आगे अदालत में सुनवाई होगी।
यह मामला 2023 में उस समय सामने आया था, जब कई महिला पहलवानों ने बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आरोप लगाए थे। इसके बाद दिल्ली के जंतर-मंतर पर पहलवानों ने प्रदर्शन किया था। दिल्ली पुलिस ने मामले की जांच के बाद जून 2023 में बृजभूषण शरण सिंह और विनोद तोमर के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया थ
मई 2024 में राऊज एवेन्यू कोर्ट ने बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पांच शिकायतकर्ताओं से जुड़े आरोपों पर आरोप तय किए थे, जबकि एक शिकायत के संबंध में उन्हें आरोपमुक्त कर दिया गया था। विनोद तोमर के खिलाफ एक शिकायतकर्ता से जुड़े आपराधिक धमकी के आरोप में मामला आगे बढ़ा था।
इसके बाद 3 अगस्त 2026 को सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने बृजभूषण शरण सिंह और विनोद तोमर को बरी कर दिया था। अब चार महिला पहलवानों की अपील पर 28 सितंबर को सेशन कोर्ट में सुनवाई होगी।
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