18 साल से कम उम्र वालों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर बदल सकते हैं नियम, फेसबुक-इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म पर लग सकता है प्रतिबंध
भारत में 18 साल से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल को लेकर नियमों में बदलाव की संभावना है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सोशल मीडिया और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के लिए सख्त नियम बनाने पर विचार करने को कहा है। अदालत के सामने यह सवाल भी उठा है कि क्या नाबालिगों के सोशल मीडिया अकाउंट बनाने के लिए माता-पिता की सहमति जरूरी की जानी चाहिए। हालांकि, फिलहाल इस संबंध में कोई नया प्रतिबंध लागू नहीं हुआ है।
सुप्रीम कोर्ट में दायर एक याचिका के जरिए यह मुद्दा उठाया गया है कि 18 साल से कम उम्र के बच्चे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर खुद अपने अकाउंट बना रहे हैं और उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। याचिका में नाबालिगों और सोशल मीडिया कंपनियों के बीच होने वाले कानूनी समझौतों को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं। दलील दी गई कि भारतीय कानून के तहत नाबालिग कानूनी रूप से मान्य अनुबंध करने की स्थिति में नहीं होते।
याचिकाकर्ता एनजीओ की ओर से पेश वकील एच.एस. फूलका और केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत के सामने बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा से जुड़े मुद्दे उठाए। उनका कहना था कि सोशल मीडिया कंपनियों को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए, जिससे नाबालिग उनके साथ कानूनी समझौते न कर सकें।
मामले में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि इस दिशा में कदम उठाए जा सकते हैं और उठाए जाएंगे। केंद्र सरकार इस मामले की जांच करेगी और अदालत के सामने अपना जवाब रखेगी। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद यह मामला नाबालिगों के सोशल मीडिया इस्तेमाल को लेकर संभावित नए नियमों की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
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