प्राकृतिक आपदा में मृत दो व्यक्तियों के परिजनों को 4-4 लाख रुपये की आर्थिक सहायता स्वीकृत
कलेक्टर किशोर कन्याल के निर्देशन में राजस्व प्रशासन द्वारा आपदाजनित एवं आकस्मिक दुर्घटनाओं में असमय मृत्यु के प्रकरणों में मानवीय संवेदनशीलता, त्वरितता एवं उत्तरदायित्वपूर्ण प्रशासनिक दृष्टिकोण का परिचय देते हुए अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) आरोन सुश्री मंजुषा खत्री द्वारा राजस्व पुस्तक परिपत्र (आरबीसी 6-4) के प्रावधानों के अंतर्गत आरोन क्षेत्रांतर्गत दो प्रकरणों में प्राकृतिक प्रकोप और आपदओं के कारण मृत होने वाले व्यक्तियों को 04-04 लाख रूपये की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की गई है।
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