UGC इक्विटी रेगुलेशन 2026 पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त रोक, 19 मार्च को होगी अगली सुनवाई
नई दिल्ली (आरएनआई) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के विवादित इक्विटी रेगुलेशन 2026 पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए इसके क्रियान्वयन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची की पीठ ने इन नियमों को लेकर गंभीर आपत्तियाँ जताईं और कहा कि प्रावधान अस्पष्ट हैं तथा इनके दुरुपयोग की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता।
अदालत ने स्पष्ट किया कि मामले की अगली सुनवाई तक देशभर के उच्च शिक्षण संस्थानों में वर्ष 2012 के पुराने यूजीसी नियम ही प्रभावी रहेंगे। कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद केंद्र सरकार और यूजीसी की मुश्किलें बढ़ गई हैं, खासकर ऐसे समय में जब नए नियमों को लेकर सामान्य वर्ग के छात्रों के साथ कथित भेदभाव और ‘रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन’ जैसे आरोप सामने आ रहे हैं।
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वह इन नियमों की समीक्षा के लिए एक नई समिति गठित करे, ताकि सभी वर्गों के हितों को संतुलित रूप से देखा जा सके। अब इस पूरे मामले पर अगली सुनवाई 19 मार्च को होगी, जिसमें केंद्र सरकार को अपने फैसले और नियमों के पक्ष में ठोस तर्क अदालत के सामने रखने होंगे।
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0



