गुना में सरकारी चरनोई भूमि की खरीद-फरोख्त का आरोप, प्रशासनिक कार्रवाई पर उठे सवाल
गुना (आरएनआई) सूत्रों से मिली जानकारी अनुसार जिले के ग्राम हिलगना में शासकीय भूमि हथियाने के प्रयास में सफल हुए शहर के कुछ नागरिक के विरुद्ध प्रशासन कार्रवाई करने में असहाय हो रहा है या फिर वह इन संभ्रांत नागरिकों के विरुद्ध कार्रवाई करने में अक्षम सिद्ध हो रहे हैं यह ज्ञात हो कि ग्राम हिलगना तहसील गुना स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 90/1/2 मिन रकवा 0.418 हेक्टर तथा भूमि सर्वे नंबर 90/1/1 रकवा 2.000हेक्टर तथा सर्वे नंबर 90/1/2 मिन रकबा 1.045 - हेक्टर,कुल रकबा 3.151 हेक्टर पटटा भूमि को बिना वैध अनुमति प्राप्त किया पटटेदार ने भूमि विक्रय कर दी थी जिन-जिन क्रेताओं ने बिना अनुमति प्राप्त क्रय की गई भूमि अन्य को विक्रय की उसकी बदस्तूर विक्रय पंजीयन विभाग में होता रहा और तहसील में भूमि स्वामी के रूप में नाम दर्ज होते रहे इस बेस कीमती जमीन को खुर्द- बुरद करने में तहसील ग्रामीण के जिम्मेदार अधिकारी समय-समय पर सहयोग करते रहे भू-राजस्व अभिलेख खंगाला तो पाया कि उपरोक्त मानक भूमिया जिल्द- बंदोबस्त में सरकारी (चरनोई)दर्ज हैं मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता पटटेदार या विक्रय- वर्जित के स्वामी को ही भूमि विक्रय अनुमति लेने का अधिकार देती है नाकि बिना अनुमति प्राप्त भूमि के खरीददारों को विक्रय अनुमति आवेदन प्रस्तुत करने का अधिकार देती है सर्वे नं 90 राजस्व अनुसार 61 बीगा जिलदबंदोवस्त में (चरनोई )शासकीय है ओर भूमि सरवे नं 99/2/1 रकवा 3.564 हेक्टर (सर कारी पठार) 40 बीगा ,ऐसी भूमियों को अगर कोई प्लॉट बनाकर बेचता है तो सावधानी वरते कुछ लोग सरीफ की चादर ओढ़कर यह धंधा कर रहे है (जनहित मे जारी)
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