संभल मंदिर-जामा मस्जिद विवाद: सुप्रीम कोर्ट की रोक के चलते सुनवाई टली, अब 29 सितंबर को होगी अगली सुनवाई
संभल के श्री हरिहर मंदिर-शाही जामा मस्जिद विवाद में मंगलवार को चंदौसी की अदालत में सुनवाई नहीं हो सकी। सुप्रीम कोर्ट की ओर से मामले की स्थानीय अदालत में चल रही कार्यवाही पर रोक के चलते सिविल जज (सीनियर डिवीजन) आदित्य सिंह की अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 29 सितंबर की तारीख तय की है।
मंगलवार को मामला सुनवाई के लिए सूचीबद्ध था। हिंदू पक्ष के अधिवक्ता श्रीगोपाल शर्मा के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के कारण स्थानीय अदालत में फिलहाल आगे की कार्रवाई नहीं हुई। अब मामले की अगली सुनवाई 29 सितंबर को होगी।
19 नवंबर 2024 को दाखिल हुआ था मुकदमा
यह विवाद 19 नवंबर 2024 को शुरू हुआ था। हिंदू पक्ष के अधिवक्ता हरिशंकर जैन, विष्णु शंकर जैन और अन्य याचिकाकर्ताओं ने चंदौसी जिला अदालत में वाद दायर कर दावा किया था कि शाही जामा मस्जिद का निर्माण मंदिर स्थल पर किया गया है। मुस्लिम पक्ष ने इस मामले की पोषणीयता को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।
19 मई 2025 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निचली अदालत के आदेश को बरकरार रखते हुए कोर्ट की निगरानी में सर्वे कराने और मामले की सुनवाई आगे बढ़ाने की अनुमति दी थी।
सर्वे के दौरान हुई थी हिंसा
अदालत के आदेश के बाद मस्जिद परिसर का सर्वे किया गया। इसके बाद 24 नवंबर 2025 को दोबारा सर्वे के दौरान संभल में हिंसा भड़क गई थी। इस घटना में चार लोगों की मौत हुई थी और 29 पुलिसकर्मी घायल हुए थे।
हिंसा के मामले में पुलिस ने संभल के सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क और मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष जफर अली के खिलाफ भी कार्रवाई की थी। इसके अलावा करीब 2,750 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किए जाने की बात सामने आई थी।
सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 2024 में शाही जामा मस्जिद के सर्वे पर अंतरिम रोक लगाई थी। इसके साथ ही स्थानीय ट्रायल कोर्ट में विवाद से संबंधित कार्यवाही पर भी रोक लगा दी गई थी। इसी रोक के चलते चंदौसी अदालत में मंगलवार को सुनवाई आगे नहीं बढ़ सकी।
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