महुआ मोइत्रा को कलकत्ता हाई कोर्ट से मिली राहत, गिरफ्तारी वारंट पर लगी रोक
कोलकाता। कलकत्ता हाई कोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। कृष्णानगर की अदालत ने पेशी से गैरहाजिर रहने पर 19 अगस्त को उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था।
सोमवार को जस्टिस देबांग्सु बसाक और जस्टिस आर्यक दत्त की पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए गिरफ्तारी वारंट पर रोक लगाने का आदेश दिया। अदालत ने कहा कि इस मामले में अगली सुनवाई 27 अगस्त को होगी। उस दिन नादिया जिला अदालत में चल रहे मामले में शिकायतकर्ता का पक्ष भी सुना जाएगा।
महुआ मोइत्रा पर महिलाओं के अपमान और कथित तौर पर नफरत फैलाने वाले भाषण देने का आरोप है। इसी मामले में शिकायत दर्ज होने के बाद कृष्णानगर अदालत ने उन्हें समन जारी किया था। पेशी पर नहीं पहुंचने के बाद अदालत ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया था।
महुआ मोइत्रा के वकील अर्को कुमार नाग ने हाई कोर्ट में दलील दी कि कथित भाषण और उनके खिलाफ की गई शिकायतें उनके सांसद के रूप में दिए गए बयानों से संबंधित हैं। इसलिए मामले की सुनवाई साल्ट लेक स्थित निर्धारित एमपी-एमएलए कोर्ट में होनी चाहिए।
वकील ने आरोपों को बेबुनियाद और तुच्छ बताते हुए कहा कि शिकायत में लगाए गए आरोप किसी आपराधिक अपराध की श्रेणी में नहीं आते। हाई कोर्ट ने फिलहाल गिरफ्तारी वारंट पर रोक लगा दी है और मामले की अगली सुनवाई 27 अगस्त को तय की है।
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