ध्रुव राठी के खिलाफ जमानती वारंट जारी, 2018 के मानहानि मामले में कार्रवाई
नई दिल्ली। दिल्ली की साकेत अदालत ने यूट्यूबर ध्रुव राठी के खिलाफ 2018 के आपराधिक मानहानि मामले में जमानती वारंट जारी किया है। यह मामला भाजपा आईटी सेल से जुड़े विकास सांकरित्यायन उर्फ विकास पांडे की शिकायत पर दर्ज किया गया था। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि ध्रुव राठी ने अपने वीडियो के जरिए उनके खिलाफ कथित रूप से मानहानिकारक दावे किए।
यह मामला मई 2018 में जारी किए गए ‘बीजेपी आईटी सेल पार्ट-2’ नाम के वीडियो से जुड़ा है। शिकायत के अनुसार, वीडियो में आरोप लगाया गया था कि भाजपा आईटी सेल ने शिकायतकर्ता को ध्रुव राठी को बदनाम करने के लिए रिश्वत देने की कोशिश की थी। शिकायतकर्ता ने इन दावों को अपनी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने वाला बताया था। हालांकि, ये आरोप हैं और मामले में अदालत का अंतिम फैसला आना बाकी है।
मामले की सुनवाई के दौरान अदालत के समक्ष पेश रिपोर्ट में बताया गया कि ध्रुव राठी के गुरुग्राम स्थित पते पर समन की तामील नहीं हो सकी और घर बंद मिला। इससे पहले अदालत ने 12 अक्टूबर को उनके खिलाफ नए सिरे से समन जारी करने का निर्देश दिया था। समन की तामील में बार-बार आ रही दिक्कतों के बाद अदालत ने अब जमानती वारंट जारी किया है।
इस मामले में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का नाम भी जुड़ा रहा है, क्योंकि उन्होंने संबंधित वीडियो को सोशल मीडिया पर साझा किया था। शिकायतकर्ता ने ध्रुव राठी और केजरीवाल, दोनों के खिलाफ मानहानि की कार्यवाही शुरू की थी।
अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 31 अक्टूबर 2026 को निर्धारित की है। अब आगे की कार्यवाही में ध्रुव राठी की पेशी और वारंट की तामील से जुड़े पहलुओं पर ध्यान रहेगा।
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