दिल्ली हाईकोर्ट ने नेहा बोरा की याचिका खारिज की, बॉन्ड भरने के नोटिस को चुनौती देने पर नहीं मिली राहत
नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (आइसा) की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा बोरा को शुक्रवार को राहत देने से इनकार कर दिया। अदालत ने उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने दिल्ली पुलिस द्वारा बॉन्ड भरने के लिए जारी नोटिस को चुनौती दी थी। इससे पहले गुरुवार को मामले की सुनवाई के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
यह मामला जंतर-मंतर पर हुए प्रदर्शन के बाद दिल्ली पुलिस की कार्रवाई से जुड़ा है। पुलिस ने नेहा बोरा को शांति बनाए रखने के लिए बॉन्ड भरने का नोटिस जारी किया था। इसी नोटिस को उन्होंने हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए इसे रद्द करने की मांग की थी।
सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि यदि मजिस्ट्रेट ने नोटिस जारी किया है तो कानून में उसके खिलाफ उचित प्रक्रिया उपलब्ध है और सीधे हाईकोर्ट का हस्तक्षेप उचित नहीं है। अदालत ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता कानून के तहत उपलब्ध वैकल्पिक उपाय अपना सकती हैं।
इससे एक दिन पहले गुरुवार को अदालत ने सुनवाई के दौरान जंतर-मंतर पर प्रदर्शन से जुड़े मामले में कई सवाल भी उठाए थे। कोर्ट ने पूछा था कि जब जंतर-मंतर प्रदर्शन के लिए डीनोटिफाई था तो वहां जाने का फैसला क्यों लिया गया। इसी मामले में सीजेपी नेताओं सौरव दास और आशुतोष रांका की याचिकाओं पर भी सुनवाई हुई थी।
दिल्ली पुलिस का कहना है कि नोटिस कानून-व्यवस्था बनाए रखने के प्रावधानों के तहत जारी किया गया था। वहीं नेहा बोरा का पक्ष था कि शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन लोकतांत्रिक अधिकार है और नोटिस अनुचित है। अब हाईकोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद उनके पास निचली अदालत में उपलब्ध कानूनी उपाय अपनाने का विकल्प रहेगा।
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