नीला ड्रम हत्याकांड: मुस्कान और साहिल को मृत्युदंड, फैसला सुनते ही भावुक हुए दोनों; अदालत के सवाल पर रहे मौन
मेरठ। उत्तर प्रदेश के मेरठ के चर्चित सौरभ राजपूत हत्याकांड यानी नीला ड्रम मामले में अदालत ने बुधवार को मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला को मृत्युदंड की सजा सुनाई। जिला एवं सत्र न्यायाधीश अरविंद कुमार मिश्रा की अदालत ने 30 सितंबर को दोनों को हत्या और साक्ष्य मिटाने के मामले में दोषी ठहराया था। सजा सुनाए जाने के दौरान दोनों जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत में पेश हुए।
सजा सुनाने से पहले अदालत ने दोनों दोषियों से पूछा कि क्या वे कुछ कहना चाहते हैं। इस पर दोनों ने कोई बात रखने से इनकार कर दिया। फैसला सुनते ही मुस्कान और साहिल भावुक हो गए। मामले की सुनवाई के दौरान सौरभ राजपूत के परिजन भी न्यायालय में मौजूद रहे।
### 13 महीने तक चली सुनवाई
इस मामले में करीब 13 महीने तक सुनवाई चली और अदालत में 126 पेशियां हुईं। अभियोजन पक्ष ने 22 गवाहों के बयान और परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर अपना पक्ष रखा। 30 सितंबर 2026 को अदालत ने मुस्कान और साहिल को दोषी करार दिया था। इसके बाद सजा की अवधि तय करने के लिए दोनों पक्षों की दलीलें सुनी गईं।
### क्या है नीला ड्रम हत्याकांड?
सौरभ राजपूत मर्चेंट नेवी में काम कर चुके थे। वह 24 फरवरी 2025 को लंदन से मेरठ लौटे थे। अभियोजन पक्ष के अनुसार, 3 मार्च 2025 को उनकी हत्या कर दी गई। इसके बाद शव को नीले ड्रम में रखकर सीमेंट से छिपाने का प्रयास किया गया। मामले का खुलासा होने के बाद पुलिस ने मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला को गिरफ्तार किया था।
### मार्च 2025 में सामने आया था मामला
सौरभ की हत्या और शव को ड्रम में छिपाए जाने की घटना सामने आने के बाद यह मामला देशभर में चर्चा में रहा। पुलिस ने जांच के दौरान गवाहों, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और अन्य साक्ष्यों को जुटाया। अदालत में अभियोजन पक्ष ने इन्हीं साक्ष्यों के आधार पर दोनों के खिलाफ आरोप साबित करने की दलीलें दीं।
अदालत द्वारा सुनाई गई मृत्युदंड की सजा को कानून के अनुसार इलाहाबाद हाईकोर्ट की पुष्टि की आवश्यकता होगी।
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