सोनिया गांधी की मतदाता सूची में नाम से जुड़े मामले में बड़ा मोड़, मजिस्ट्रेट का आदेश रद्द; नए सिरे से होगी सुनवाई
नई दिल्ली। सोनिया गांधी के मतदाता सूची में नाम शामिल किए जाने से जुड़े मामले में सत्र अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। विशेष न्यायाधीश (एमपी-एमएलए मामले) ने मजिस्ट्रेट अदालत के आदेश के खिलाफ दायर पुनरीक्षण याचिका स्वीकार करते हुए 2025 में दिए गए आदेश को रद्द कर दिया है। मामले को अब नए सिरे से सुनवाई के लिए मजिस्ट्रेट अदालत में भेजा गया है।
मामले में शिकायत की गई थी कि भारतीय नागरिक बनने से पहले सोनिया गांधी का नाम मतदाता सूची में शामिल किया गया था। शिकायतकर्ता ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की थी, जिसे अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने खारिज कर दिया था।
सत्र अदालत ने कहा कि मजिस्ट्रेट अदालत ने शिकायत को एक अप्रमाणित रिकॉर्ड की फोटोकॉपी के आधार पर महज तथ्यात्मक दावा मानकर खारिज कर दिया था। सत्र अदालत के अनुसार, इस आधार पर दिया गया आदेश कायम रखने योग्य नहीं है।
अदालत ने नागरिकता से जुड़े मुद्दों पर मजिस्ट्रेट अदालत की क्षेत्राधिकार संबंधी टिप्पणी को भी गलत माना। अब मामले की दोबारा सुनवाई की जाएगी और मजिस्ट्रेट अदालत को कारण स्पष्ट करने वाला नया आदेश पारित करने के निर्देश दिए गए हैं।
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