TCS मामला: निदा खान और दानिश शेख की जमानत याचिका पर 25 जून को आ सकता है फैसला
नासिक स्थित टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) कार्यालय से जुड़े कथित यौन उत्पीड़न और धर्म परिवर्तन मामले में आरोपी कर्मचारियों निदा खान और दानिश शेख की जमानत याचिकाओं पर 25 जून को अदालत का फैसला आने की संभावना है। सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है। मामले की संवेदनशीलता और गंभीर आरोपों के चलते अब सभी की निगाहें अदालत के आगामी निर्णय पर टिकी हुई हैं।
नासिक रोड कोर्ट में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के.जी. जोशी के समक्ष हुई सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष और अभियोजन पक्ष ने अपने-अपने तर्क प्रस्तुत किए। निदा खान की ओर से अधिवक्ता राहुल कसलीवाल ने अदालत को बताया कि उनकी मुवक्किल गर्भवती हैं, इसलिए उन्हें जमानत दी जानी चाहिए। वहीं दानिश शेख के वकील उमेश वालजाडे ने दलील दी कि मामले की जांच पूरी हो चुकी है और अब उनके मुवक्किल को न्यायिक हिरासत में रखने की आवश्यकता नहीं है।
दूसरी ओर, सरकारी पक्ष ने दोनों आरोपियों की जमानत का विरोध किया। लोक अभियोजक विजय गायकवाड़ और पीड़िता के वकीलों ने अदालत को बताया कि जांच के दौरान यौन उत्पीड़न और कथित धार्मिक दबाव से जुड़े महत्वपूर्ण साक्ष्य सामने आए हैं। अभियोजन पक्ष के अनुसार, अनुसूचित जाति से संबंध रखने वाली पीड़िता को धार्मिक साहित्य और बुर्का उपलब्ध कराया गया था। जांच एजेंसियों का दावा है कि मामला केवल व्यक्तिगत संबंधों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें कथित रूप से धर्म परिवर्तन के प्रयास और मानसिक दबाव जैसे पहलू भी शामिल हैं।
अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब 25 जून को आने वाले संभावित आदेश पर सभी की नजरें टिकी हैं, क्योंकि यह निर्णय मामले की आगे की कानूनी प्रक्रिया और दिशा को प्रभावित कर सकता है।
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