JPSC विवाद में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: 11वीं-13वीं परीक्षा और नियुक्तियां रद्द करने के आदेश पर रोक
रांची। झारखंड में चल रहे परीक्षा विवाद के बीच झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के उस फैसले पर रोक लगा दी है, जिसमें 11वीं से 13वीं जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा और उससे जुड़ी नियुक्तियों को रद्द करने का आदेश दिया गया था। अदालत ने खाद्य सुरक्षा पदाधिकारियों की नियुक्तियां रद्द करने के आदेश के क्रियान्वयन पर भी रोक लगा दी है।
राज्य सरकार के फैसले के खिलाफ बुधवार को झारखंड हाईकोर्ट में 11वीं से 13वीं जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा को लेकर दो अलग-अलग रिट याचिकाएं दाखिल की गई थीं। इसके अलावा खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी परीक्षा रद्द किए जाने के खिलाफ भी याचिका दायर की गई थी।
याचिकाकर्ताओं की ओर से परीक्षा और नियुक्तियों को रद्द किए जाने के फैसले पर सवाल उठाए गए। मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने फिलहाल सरकार के आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी है। इससे परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों और नियुक्त उम्मीदवारों को बड़ी राहत मिली है।
इस बीच झारखंड में अन्य भर्ती परीक्षाओं को लेकर भी अभ्यर्थियों का विरोध जारी है। रांची में सीजीएल परीक्षा रद्द किए जाने के खिलाफ चयनित अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे हैं। परीक्षा विवाद के बीच राज्य सरकार द्वारा कई परीक्षाओं को रद्द या स्थगित किए जाने को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं।
वहीं, 11वीं से 13वीं जेपीएससी परीक्षा रद्द होने की सूचना मिलने के बाद जेएएस अधिकारी सूर्य प्रकाश कुजूर ने कहा था कि उन्हें देर रात सरकार की ओर से इसकी जानकारी मिली और वह इस फैसले से बेहद निराश हुए। हाईकोर्ट के ताजा आदेश के बाद अब इस मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया पर नजर रहेगी।
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Wow
0
Sad
0
Angry
0
Comments (0)