बिरसी एयरपोर्ट निर्माण में भ्रष्टाचार का आरोप, 3.50 करोड़ के काम पर 4.65 करोड़ का भुगतान; CBI ने दर्ज किया केस
महाराष्ट्र के गोंदिया स्थित बिरसी एयरपोर्ट पर सिविल निर्माण कार्यों में कथित अनियमितताओं के मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (AAI) के तत्कालीन अधिकारी और एक निजी ठेकेदार के खिलाफ मामला दर्ज किया है। आरोप है कि रिकॉर्ड में हेरफेर कर वास्तविक कार्य से अधिक भुगतान कराया गया, जिससे AAI को करीब 92.29 लाख रुपये का नुकसान हुआ।
सीबीआई की एंटी करप्शन ब्रांच, नागपुर ने तत्कालीन सहायक महाप्रबंधक (इंजीनियरिंग-सिविल) संजीव कुमार सिंह और मध्य प्रदेश के बालाघाट स्थित M/s रायसिंह एंड कंपनी के खिलाफ केस दर्ज किया है। मामले में कुछ अज्ञात सरकारी कर्मचारियों और निजी व्यक्तियों को भी आरोपी बनाया गया है।
जांच के अनुसार, मामला बिरसी एयरपोर्ट पर रनवे-22 के विस्तारित हिस्से में ऑपरेशनल बाउंड्री और DVOR (डॉपलर VHF ओमनीडायरेक्शनल रेंज) सुविधा के निर्माण कार्य से जुड़ा है। यह ठेका 25 मई 2023 को दिया गया था और निर्माण कार्य जून 2023 से फरवरी 2024 के बीच पूरा हुआ।
सीबीआई का आरोप है कि परियोजना के प्रभारी अधिकारी ने ठेकेदार के साथ मिलकर मेजरमेंट बुक (Measurement Book) में कथित हेरफेर किया। वास्तविक से अधिक कार्य दिखाकर उसका प्रमाणन किया गया और ऐसे कार्यों का भी भुगतान मंजूर किया गया, जो या तो निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं थे या स्वीकृत कार्यक्षेत्र से बाहर किए गए थे।
जांच में यह भी सामने आया कि निर्माण में निर्धारित सामग्री की जगह बिना अनुमति वाली सामग्री, जैसे रीइन्फोर्समेंट स्टील और फ्लाई ऐश ईंटों का इस्तेमाल किया गया। इसके अलावा सीमेंट और स्टील जैसी प्रमुख निर्माण सामग्री की खरीद से जुड़े आवश्यक बिल और इनवॉइस भी उपलब्ध नहीं कराए गए।
सीबीआई अब मामले की विस्तृत जांच कर रही है और यह पता लगाया जा रहा है कि कथित अनियमितताओं में किन-किन अधिकारियों और अन्य लोगों की भूमिका रही।
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