अभिषेक बनर्जी को कलकत्ता हाईकोर्ट से बड़ी राहत, हस्ताक्षर जालसाजी मामले में मिली अंतरिम सुरक्षा
तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के राष्ट्रीय महासचिव और लोकसभा सांसद Abhishek Banerjee को कथित हस्ताक्षर जालसाजी मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने उन्हें अंतरिम संरक्षण प्रदान करते हुए अगली सुनवाई तक किसी भी प्रकार की कठोर या दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट के इस आदेश से फिलहाल अभिषेक बनर्जी को कानूनी राहत मिल गई है।
मामले की सुनवाई के दौरान अभिषेक बनर्जी की ओर से अदालत में कहा गया कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप निराधार हैं और उन्हें राजनीतिक कारणों से निशाना बनाया जा रहा है। बचाव पक्ष ने दावा किया कि मामले में उनके खिलाफ कोई ठोस आधार नहीं है, इसलिए उन्हें संरक्षण दिया जाना चाहिए।
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कलकत्ता हाईकोर्ट ने अंतरिम राहत देते हुए जांच एजेंसियों को निर्देश दिया कि अगली सुनवाई तक अभिषेक बनर्जी के खिलाफ कोई जबरन या दंडात्मक कार्रवाई न की जाए। हालांकि अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि मामले की जांच और कानूनी प्रक्रिया पूर्ववत जारी रहेगी।
यह मामला कथित हस्ताक्षर जालसाजी से जुड़ा है, जिसमें अभिषेक बनर्जी का नाम सामने आने के बाद राजनीतिक हलकों में भी चर्चा तेज हो गई थी। फिलहाल हाईकोर्ट के आदेश के बाद मामले में अगली सुनवाई पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं, जहां अदालत आगे की कानूनी दिशा तय करेगी।
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