व्हाट्सएप के माध्यम से आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में 02 आरोपी गिरफ्तार
जैन मुनि सुधासागर जी महाराज के संबंध में व्हाट्सएप के माध्यम से आपत्तिजनक टिप्पणी किए जाने की सूचना पर थाना कोतवाली, जिला अशोकनगर में अपराध क्रमांक 346/2026 अंतर्गत धारा 299, 352 एवं 353(2) भारतीय न्याय संहिता के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था।
प्रकरण में आरोपी डॉ. रेखा जैन, समीर जैन एवं राहुल जैन घटना दिनांक से ही फरार चल रहे थे। पुलिस टीम द्वारा आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीमों द्वारा सागर, दमोह, जबलपुर, नागपुर एवं ललितपुर सहित विभिन्न संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश दी जा रही थी जिसके परिणामस्वरूप आज दिनांक 15. 07.2026 को प्रकरण के आरोपी राहुल जैन पुत्र राजेश जैन उम्र 40 साल निवासी रामपुरा वार्ड सागर एवं समीर जैन पुत्र सुखलाल जैन उम्र 39 साल निवासी रामपुरा वार्ड सागर द्वारा पुलिस की तलाश एवं लगातार संभावित स्थानों पर दविश के कारण दोनों आरोपी माननीय न्यायालय उपस्थित हुये जहां से पुलिस द्वारा विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश किया गया। पुलिस द्वारा माननीय न्यायालय से पुलिस रिमाण्ड लिया गया है।
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