योगी सरकार का सख्त फैसला: बिना फायर NOC नहीं मिलेगा बिजली कनेक्शन और व्यापार लाइसेंस, प्रदेशभर में फायर सेफ्टी ऑडिट अनिवार्य
लखनऊ के अलीगंज कोचिंग अग्निकांड के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेशभर में बड़े भवनों का फायर सेफ्टी ऑडिट अनिवार्य कर दिया है। नए आदेश के तहत बिना अग्निशमन विभाग की एनओसी (फायर NOC) के किसी भी भवन को न तो बिजली का कनेक्शन मिलेगा और न ही व्यापार लाइसेंस जारी किया जाएगा।
आवास एवं नियोजन विभाग के प्रमुख सचिव गुरुप्रसाद द्वारा जारी शासनादेश के अनुसार कोचिंग संस्थानों, शॉपिंग मॉल, सरकारी भवनों, नर्सिंग होम, मेडिकल कॉलेज, अस्पतालों तथा अन्य व्यावसायिक और औद्योगिक प्रतिष्ठानों की व्यापक जांच कर सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित कराया जाएगा।
सरकार ने सभी जिलों में टास्क फोर्स गठित करने के निर्देश भी दिए हैं, जो अग्नि सुरक्षा नियमों के अनुपालन की निगरानी करेगी। साथ ही विकास प्राधिकरण, नगर निगम, अग्निशमन विभाग और बिजली विभाग को संयुक्त रूप से दस्तावेजों की जांच करने और नियमों के उल्लंघन पर संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय करने के निर्देश दिए गए हैं।
शासनादेश के मुताबिक बेसमेंट में कोचिंग संस्थान और लाइब्रेरी संचालित करने पर तत्काल रोक लगाई जाएगी। 15 मीटर से कम ऊंचाई वाले भवनों के लिए सेल्फ-सर्टिफिकेशन की व्यवस्था लागू होगी, जबकि हर तहसील में नए अग्निशमन केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इसके अलावा सभी भवनों और संस्थानों में प्रवेश और निकास के लिए अलग-अलग द्वार सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए हैं।
सरकार ने यह भी कहा है कि किसी भी अग्निकांड की स्थिति में संबंधित विभागों का रिस्पॉन्स टाइम न्यूनतम रखा जाए और अस्पतालों में आपातकालीन उपचार की सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हों। साथ ही प्रदेश के सभी अस्पतालों का फायर सेफ्टी ऑडिट भी अनिवार्य रूप से कराया जाएगा।
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