अब बिना टिकट यात्रा पर लगेगा दोगुना जुर्माना, 1 जुलाई से रेलवे के नए नियम लागू
भारतीय रेलवे ने बिना टिकट यात्रा करने और गलत श्रेणी के डिब्बे में सफर करने वाले यात्रियों के खिलाफ सख्ती बढ़ाने का फैसला किया है। नई व्यवस्था के तहत 1 जुलाई से ऐसे मामलों में लगाए जाने वाले न्यूनतम जुर्माने को 250 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये कर दिया गया है। इस बदलाव का असर देशभर के रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों में देखने को मिलेगा।
अब तक बिना वैध टिकट यात्रा करते हुए पकड़े जाने या सामान्य श्रेणी का टिकट लेकर स्लीपर अथवा उच्च श्रेणी के कोच में सफर करने पर न्यूनतम 250 रुपये का अतिरिक्त शुल्क वसूला जाता था। नई व्यवस्था लागू होने के बाद यह राशि बढ़कर 500 रुपये हो जाएगी। इसके अलावा यात्रा की दूरी और संबंधित किराए के अनुसार अतिरिक्त शुल्क भी वसूला जाएगा।
रेलवे अधिकारियों के अनुसार यह संशोधन रेल नियमों को अधिक प्रभावी बनाने और नियम उल्लंघन पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से किया गया है। रेलवे का मानना है कि बढ़े हुए जुर्माने से बिना टिकट यात्रा और गलत श्रेणी में सफर करने की घटनाओं में कमी आएगी।
यात्रियों को सलाह दी गई है कि यात्रा से पहले वैध टिकट अवश्य लें और जिस श्रेणी का टिकट हो, उसी श्रेणी में सफर करें। नियमों का उल्लंघन करने पर बढ़े हुए जुर्माने के साथ अन्य देय किराया भी वसूला जा सकता है।
रेलवे के इस फैसले को राजस्व नुकसान रोकने और टिकट नियमों के बेहतर अनुपालन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Wow
0
Sad
0
Angry
0
Comments (0)