महाराष्ट्र FDA की कार्रवाई: 48 लाख रुपये का खाद्य स्टॉक जब्त, रिलायंस-ब्लिंकिट समेत 10 लोगों पर FIR
महाराष्ट्र के खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) ने एक्सपायर हो चुके, खराब और ग्राहकों द्वारा लौटाए गए खाद्य उत्पादों को कथित तौर पर दोबारा बाजार में बेचने के मामले में बड़ी कार्रवाई की है। ठाणे और पुणे जिलों में 14 और 15 अक्टूबर को की गई जांच के दौरान कुल 48.09 लाख रुपये मूल्य का खाद्य स्टॉक जब्त किया गया। मामले में रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, रिलायंस रिटेल, ब्लिंकिट और जोमैटो की हाइपरप्योर इकाई से जुड़े अधिकारियों व कर्मचारियों सहित 10 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है।
पुलिस ने ठाणे के शांतिनगर थाने में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 और भारतीय न्याय संहिता, 2023 की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। आरोपियों में कंपनियों से जुड़े लोग, खाद्य उत्पादों के निपटान का काम करने वाली एजेंसियों के संचालक और स्थानीय आपूर्तिकर्ता शामिल हैं।
प्रारंभिक जांच के अनुसार, एक्सपायर हो चुके, क्षतिग्रस्त और ग्राहकों द्वारा लौटाए गए खाद्य उत्पादों को नष्ट किया जाना था। आरोप है कि इन उत्पादों को नष्ट करने के बजाय निपटान एजेंसियों के माध्यम से बिना लाइसेंस वाले छंटाई केंद्रों तक पहुंचाया गया और फिर उन्हें खुदरा बाजार में बेचने की कोशिश की गई। जांच के दौरान उत्पादों के निपटान से जुड़े रिकॉर्ड में भी विसंगतियां सामने आने की बात कही गई है।
FDA की कार्रवाई में भिवंडी के एक निपटान केंद्र से 24 लाख रुपये से अधिक मूल्य के उत्पादों सहित विभिन्न गोदामों और सुविधाओं से खाद्य स्टॉक जब्त किया गया। अधिकारियों ने रिलायंस, ब्लिंकिट और जोमैटो हाइपरप्योर से जुड़ी पांच इकाइयों के खाद्य कारोबार लाइसेंस भी निलंबित किए हैं।
फिलहाल मामले की जांच जारी है। एफआईआर में नाम आने का अर्थ आरोप सिद्ध होना नहीं है। जांच में यह पता लगाया जाएगा कि खाद्य उत्पादों को नष्ट करने की जिम्मेदारी किन लोगों और एजेंसियों की थी तथा वे दोबारा बाजार तक कैसे पहुंचे।
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