सुप्रीम कोर्ट में आज नीट आंदोलनकारियों की एफआईआर पर सुनवाई, केंद्र ने अनुच्छेद 142 के तहत रद्द करने की मांगी अनुमति
नई दिल्ली। नीट से जुड़े छात्र आंदोलन के दौरान प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई होगी। केंद्र सरकार ने इन मामलों को खत्म करने के लिए शीर्ष अदालत में अंतरिम अर्जी दाखिल की है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सोमवार को मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की पीठ के समक्ष मामले का मौखिक उल्लेख करते हुए मंगलवार को सुनवाई का अनुरोध किया था।
तुषार मेहता ने बताया कि आवेदन प्रदर्शन से संबंधित एफआईआर को रद्द करने के लिए दाखिल किया गया है। केंद्र ने इसके लिए संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट की विशेष शक्ति का इस्तेमाल करने की मांग की है। इस पर मुख्य न्यायाधीश ने आवेदन दाखिल करने को कहा और संकेत दिया कि यदि संबंधित पक्षों के बीच समझौते की स्थिति है तो अदालत को आपत्ति नहीं होगी।
18 अगस्त को जताई थी एफआईआर रद्द करने की मंशा
सुप्रीम कोर्ट ने 18 अगस्त को छात्र प्रदर्शनों से जुड़ी याचिकाओं की सुनवाई के दौरान ही अनुच्छेद 142 के तहत एफआईआर रद्द करने की संभावना जताई थी। उस समय अदालत को बताया गया था कि एफआईआर वापस लेने में कानूनी अड़चनें हैं। ऐसे मामलों में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल करने की प्रक्रिया अपनानी पड़ सकती है, जिसे संबंधित मजिस्ट्रेट स्वीकार या खारिज कर सकता है।
13 एफआईआर रद्द करने की मांग
दिल्ली पुलिस की ओर से दाखिल आवेदन में नीट प्रदर्शन से जुड़े 13 एफआईआर को रद्द करने की मांग की गई है। साथ ही प्रदर्शन स्थल पर मौजूद 2,873 लोगों की कथित भूमिका की जांच के लिए नई एफआईआर दर्ज करने की अनुमति भी मांगी गई है।
सीजेपी के प्रवक्ता सौरव दास के मुताबिक, सरकार ने दिल्ली से जुड़े मामलों में एफआईआर रद्द कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। उन्होंने दावा किया कि छात्रों को भविष्य में निशाना नहीं बनाने या परेशान नहीं करने का आश्वासन भी दिया गया है।
मुआवजे पर भी नजर
नीट विवाद के बाद जान गंवाने वाले छात्रों के परिवारों को मुआवजा देने के मुद्दे पर भी संगठन ने सकारात्मक प्रगति की उम्मीद जताई है। सौरव दास ने कहा कि संगठन सरकार की ओर से किए गए आश्वासनों की निगरानी कर रहा है और आंदोलन के दौरान कार्रवाई का सामना करने वाले छात्रों के साथ खड़ा रहेगा।
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