पासपोर्ट बनवाना महंगा: 36 पेज के लिए अब 2,500 रुपये, तत्काल पासपोर्ट की फीस भी बढ़ी
नई दिल्ली। विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट नियमों और फीस में बदलाव किया है। पासपोर्ट (संशोधन) नियम, 2026 के तहत 15 सितंबर 2026 से 15 साल से कम उम्र के बच्चों के पासपोर्ट की वैधता से जुड़े नए प्रावधान लागू हो गए हैं। वहीं पासपोर्ट सेवाओं की संशोधित फीस 1 जुलाई 2026 से प्रभावी है। इसके तहत सामान्य और तत्काल पासपोर्ट बनवाना पहले के मुकाबले महंगा हो गया है।
नए नियम के अनुसार, 15 साल से कम उम्र के बच्चे के 36 पेज वाले सामान्य पासपोर्ट की वैधता जारी होने की तारीख से पांच साल या बच्चे के 18 साल की उम्र तक, जो भी पहले हो, रहेगी। उदाहरण के लिए, यदि किसी बच्चे का पासपोर्ट 13 साल की उम्र में जारी होता है, तो उसकी वैधता सामान्य तौर पर पांच साल होगी, लेकिन 18 साल की उम्र पूरी होते ही पासपोर्ट की वैधता समाप्त हो जाएगी।
36 पेज वाले वयस्क पासपोर्ट की फीस 1,500 रुपये से बढ़ाकर 2,500 रुपये कर दी गई है। वहीं 60 पेज वाले पासपोर्ट की फीस 2,000 रुपये से बढ़कर 3,500 रुपये हो गई है। वरिष्ठ नागरिकों के नए पासपोर्ट आवेदन पर 10 प्रतिशत की छूट पहले की तरह जारी रहेगी।
तत्काल पासपोर्ट की फीस में भी बढ़ोतरी की गई है। 36 पेज वाले तत्काल पासपोर्ट के लिए अब 5,000 रुपये देने होंगे, जबकि पहले इसकी फीस 3,500 रुपये थी। इसी तरह 60 पेज वाले तत्काल पासपोर्ट की फीस 4,000 रुपये से बढ़ाकर 6,000 रुपये कर दी गई है।
नई फीस सामान्य पासपोर्ट, दोबारा जारी किए जाने वाले पासपोर्ट, तत्काल पासपोर्ट, खोए या खराब पासपोर्ट के बदले जारी होने वाले नए पासपोर्ट और पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट समेत विभिन्न पासपोर्ट सेवाओं पर लागू होगी। अभिभावकों के लिए बच्चों के पासपोर्ट की नई वैधता और आवेदन से पहले लागू फीस को ध्यान में रखना जरूरी होगा।
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