केरल: 10वीं में अच्छे नंबर दिलाने का झांसा देकर नाबालिग छात्रा का अपहरण, 45 दिन तक दुष्कर्म; उम्रकैद बरकरार
कोच्चि। केरल हाईकोर्ट ने नाबालिग छात्रा के अपहरण और उसके साथ करीब 45 दिनों तक दुष्कर्म के मामले में पूर्व सरकारी कर्मचारी की उम्रकैद की सजा बरकरार रखी है। अदालत ने आरोपी की अपील खारिज करते हुए निचली अदालत के फैसले को कायम रखा।
जस्टिस राजा विजयराघवन वी और के. वी. जयकुमार की पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि आरोपी ने वर्ष 2009 में 14-15 वर्ष की छात्रा का अपहरण किया था। इसके बाद वह उसे केरल और तमिलनाडु के अलग-अलग स्थानों पर ले गया और करीब 45 दिनों तक उसके साथ यौन अपराध किया।
अदालत के अनुसार, आरोपी ने छात्रा को यह विश्वास दिलाया था कि एक विशेष चर्च में प्रार्थना करने से उसे भगवान का आशीर्वाद मिलेगा और 10वीं कक्षा की परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त होंगे। इसी बहाने वह छात्रा को अपने साथ ले गया।
पीठ ने पीड़िता के बयान को विश्वसनीय माना और कहा कि उसके बयान को चिकित्सकीय साक्ष्यों से भी समर्थन मिलता है। अदालत ने आरोपी की ओर से की गई अपील को खारिज करते हुए उसकी उम्रकैद की सजा बरकरार रखी।
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