JPSC परीक्षा विवाद पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, परीक्षा रद्द कर दोबारा कराने और CBI जांच की मांग; सोमवार को सुनवाई
नई दिल्ली। झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा-2025 में कथित अनियमितताओं का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। परीक्षा रद्द कर दोबारा कराने और 14वीं JPSC प्रारंभिक परीक्षा में कथित गड़बड़ियों की CBI जांच की मांग वाली जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 24 अगस्त, सोमवार को सुनवाई करेगा।
परीक्षा में गंभीर अनियमितताओं का आरोप
सत्यम सिंह राजपूत के माध्यम से दायर याचिका में 19 अप्रैल 2026 को आयोजित 14वीं JPSC सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा को रद्द कर नई परीक्षा कराने की मांग की गई है। याचिका में परीक्षा के संचालन और मूल्यांकन प्रक्रिया में गंभीर अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए मामले की स्वतंत्र, निष्पक्ष, व्यापक और समयबद्ध जांच की मांग की गई है।
याचिकाकर्ता ने परीक्षा की जांच CBI या किसी स्वतंत्र जांच एजेंसी से कराने की मांग की है। इसके अलावा झारखंड से बाहर के किसी सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश या हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश/न्यायाधीश की अध्यक्षता में स्वतंत्र समिति गठित करने का अनुरोध भी किया गया है।
OMR कॉपी वायरल होने के बाद बढ़ा विवाद
याचिका के मुताबिक, 2 जुलाई को प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम जारी होने के बाद विवाद बढ़ा। एक सफल अभ्यर्थी की OMR उत्तर पुस्तिका की कार्बन कॉपी कथित तौर पर वायरल हुई, जिसके बाद मूल्यांकन प्रक्रिया पर सवाल उठाए गए।
याचिकाकर्ता का दावा है कि प्रथम पेपर में 100 में से केवल 48 प्रश्नों के उत्तर दिए जाने के बावजूद संबंधित अभ्यर्थी को सफल घोषित किया गया। इन आरोपों के बाद रांची समेत कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन हुए।
विशेषज्ञों वाली समिति बनाने की मांग
याचिका में परीक्षा प्रक्रिया की जांच के लिए विशेषज्ञों वाली समिति गठित करने की मांग की गई है। इसमें फोरेंसिक विज्ञान, सूचना प्रौद्योगिकी, परीक्षा सुरक्षा, OMR मूल्यांकन, साइबर सुरक्षा और लोक प्रशासन के विशेषज्ञों को शामिल करने का प्रस्ताव है।
याचिका में OMR स्कैनिंग, कोडिंग, मूल्यांकन और परिणाम तैयार करने की पूरी प्रक्रिया की जांच कराने की मांग की गई है। अब सुप्रीम कोर्ट की सोमवार को होने वाली सुनवाई पर सभी की नजरें टिकी हैं।
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