वडोदरा में नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म मामले में पांच दोषियों को उम्रकैद, प्रत्येक पर 50 हजार रुपये जुर्माना
वडोदरा। गुजरात के वडोदरा में 2024 की नवरात्रि के दौरान नाबालिग से हुए सामूहिक दुष्कर्म के मामले में विशेष पॉक्सो अदालत ने पांच दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने अपराध को बेहद गंभीर और जघन्य करार देते हुए प्रत्येक दोषी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। साथ ही पीड़िता को 10 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया गया है।
मामला 4 अक्टूबर 2024 का है। उस समय पीड़िता की उम्र 16 वर्ष थी। अभियोजन के अनुसार, वह रात करीब 11 बजे लक्स्मीपुरा इलाके में अपने बचपन के दोस्त से मिलने गई थी। इसके बाद दोनों स्कूटी से भायली इलाके की ओर लौट रहे थे।
अदालत ने 20 अगस्त को पांचों आरोपियों को सामूहिक दुष्कर्म, सबूत नष्ट करने और डकैती से जुड़े आरोपों में दोषी ठहराया था। सोमवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सीएम पवार ने दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई।
सजा सुनाते हुए अदालत ने अपराध की गंभीरता पर टिप्पणी की। अभियोजन के मुताबिक, अदालत ने कहा कि समाज में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है और किसी महिला या नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म बेहद गंभीर अपराध है। अदालत ने यह भी कहा कि देवी अंबा को समर्पित नवरात्रि जैसे पर्व के दौरान ऐसी घटना को हल्के में नहीं लिया जा सकता।
अदालत के फैसले के बाद मामले में दोषियों को उम्रकैद के साथ आर्थिक दंड भी भुगतना होगा। पीड़िता के पुनर्वास और सहायता के लिए 10 लाख रुपये मुआवजा देने का निर्देश भी दिया गया है।
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