कलेक्टर ने रहली में अनाधिकृत कॉलोनी निर्माण हटाने एवं कॉलोनाइजरों के खिलाफ FIR दर्ज करने के दिए आदेश

Saturday, August 22, 2026 - 21:58
Updated: 5 hours ago
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कलेक्टर ने रहली में अनाधिकृत कॉलोनी निर्माण हटाने एवं कॉलोनाइजरों के खिलाफ FIR दर्ज करने के दिए आदेश

कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल ने कार्यवाही करते हुए रहली में बन रही अवैध कॉलोनी के निर्माण को हटाने एवं कॉलोनाइजरों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराने हेतु अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) रहली को आदेशित किया है।

जारी आदेश के अनुसार सौरभ कुमार पिता संतोष तिवारी एवं संतोष पिता रामनाथ तिवारी, निवासी वार्ड नं. 03, रहली द्वारा ग्राम बमूराजैसिंह, तहसील रहली स्थित भूमि पर तथा पप्पू पिता टीपू पटेल, निवासी रहली एवं राधेश्याम, राजकुमार पिता रामकिशन, ममता पिता रामकिशन, आरतीरानी उर्फ सुनीता पुत्री रामकिशन, बसंती उर्फ राधारानी पुत्री रामकिशन, पार्वती बेवा रामकिशन, मोहन, प्रशांत पिता अशोक, गायत्री, पूजा पुत्री अशोक, गीता बेवा अशोक, सभी निवासी वार्ड नं. 14, पटनाककरी, रहली द्वारा ग्राम रहलीखास, तहसील रहली स्थित भूमि पर अवैध रूप से कॉलोनी का निर्माण किया जा रहा है।

15 दिन का दिया गया समय

कलेक्टर श्रीमती पाल ने आदेशित किया कि मध्यप्रदेश नगर पालिका (कॉलोनी विकास) नियम, 2021 के नियम 22 के तहत अनाधिकृत कॉलोनी के सभी चिन्हांकन और सभी प्रकार के निर्माण हटाने के लिए अनावेदकों को 15 दिवस का समय दिया जाए तथा अनाधिकृत कॉलोनी की भूमि में किसी भी तरह के अंतरण न करने की जानकारी सार्वजनिक सूचना, समाचार पत्र एवं अन्य माध्यमों से प्रकाशित कराई जाए एवं इसकी एक प्रति उप रजिस्ट्रीकरण कार्यालय को भेजी जाए। सार्वजनिक सूचना में अनाधिकृत कॉलोनी के स्थान आदि के सभी स्पष्ट विवरण का समावेश किया जाए।

निश्चित समयावधि में अनाधिकृत कॉलोनी के सभी चिन्हांकन और सभी प्रकार के निर्माण न हटाए जाने की दशा में अनाधिकृत निर्माण हटाए जाने की नियमानुसार कार्यवाही करते हुए संबंधित भूमि के खसरों के कॉलम नंबर 12 में अहस्तांतरणीय दर्ज किया जाए, साथ ही उक्त के विरुद्ध दाण्डिक कार्यवाही हेतु एफआईआर दर्ज कराई जाए।

  

कलेक्टर के इस आदेश से रहली क्षेत्र में अनाधिकृत कॉलोनी विकसित करने वालों में हड़कंप की स्थिति है। प्रशासन ने स्पष्ट संकेत दिया है कि बिना अनुमति कॉलोनी विकसित करने और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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