रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस मामले में सीबीआई की पहली सप्लीमेंट्री चार्जशीट, 17 आरोपियों पर 9,280 करोड़ रुपये के नुकसान का आरोप
मुंबई। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (सीबीआई) ने रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड (आरसीएफएल) से जुड़े मामले में सोमवार को मुंबई की विशेष अदालत में पहली सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की। चार्जशीट में कुल 17 आरोपियों को नामजद किया गया है। इनमें रिलायंस एडीए ग्रुप के तीन वरिष्ठ अधिकारी अमिताभ झुनझुनवाला, अमित बापना और रमेश शेनॉय भी शामिल हैं।
सीबीआई के मुताबिक, चार्जशीट में रिलायंस समूह से जुड़ी आठ कंपनियों और बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक तथा इंडियन ओवरसीज बैंक से जुड़े छह बैंक अधिकारियों को भी आरोपी बनाया गया है। आरोपियों के खिलाफ आपराधिक साजिश, आपराधिक हेराफेरी और धोखाधड़ी समेत भारतीय दंड संहिता के तहत विभिन्न धाराओं तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के प्रावधानों के तहत आरोप लगाए गए हैं।
जांच में क्या सामने आया?
सीबीआई की अब तक की जांच के अनुसार, रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड द्वारा लिए गए ऋण की रकम का कथित तौर पर लोन की निर्धारित शर्तों का उल्लंघन करते हुए इस्तेमाल किया गया। एजेंसी का आरोप है कि यह रकम बिचौलियों और जरिया बनी कंपनियों के माध्यम से रिलायंस एडीए ग्रुप की अलग-अलग कंपनियों तक पहुंचाई गई।
जांच एजेंसी के मुताबिक, इस प्रक्रिया के कारण ऋण देने वाले बैंकों और वित्तीय संस्थानों को कथित तौर पर गलत तरीके से आर्थिक नुकसान हुआ, जबकि आरोपी व्यक्तियों और उनसे जुड़ी कंपनियों को अनुचित लाभ पहुंचा।
सीबीआई ने मामले में कुल 9,280 करोड़ रुपये के नुकसान का आरोप लगाया है। मामले की आगे की कार्रवाई अब विशेष अदालत में होगी।
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