बीमार पत्नी से मिलने के लिए आसाराम को नहीं मिली राहत, सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई से किया इनकार
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को आसाराम की गुजरात दुष्कर्म मामले में अंतरिम जमानत की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। आसाराम ने अपनी बीमार पत्नी से मिलने के लिए राहत मांगी थी, लेकिन शीर्ष अदालत ने इस याचिका पर विचार नहीं किया। वहीं, उनकी सजा के खिलाफ अपील पर 17 नवंबर को सुनवाई निर्धारित है।
आसाराम ने अदालत से अनुरोध किया था कि उन्हें पत्नी से मिलने के लिए अंतरिम राहत दी जाए। उनकी ओर से पत्नी की बीमारी का हवाला देते हुए कुछ समय के लिए जेल से बाहर आने की अनुमति मांगी गई थी। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने इस अनुरोध पर सुनवाई से इनकार कर दिया।
गुजरात दुष्कर्म मामले में आसाराम को दोषी ठहराया गया था और उन्हें सजा सुनाई गई थी। इस सजा के खिलाफ उनकी अपील अदालत में लंबित है। अब इस अपील पर 17 नवंबर को सुनवाई होगी।
फिलहाल, पत्नी से मिलने के लिए अंतरिम राहत की मांग पर सुप्रीम कोर्ट से उन्हें कोई राहत नहीं मिली है। उनकी सजा के खिलाफ अपील पर आगे की सुनवाई निर्धारित तारीख पर होगी।
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