कलेक्‍टर द्वारा भ्रष्‍टाचार के प्रकरण में संलिप्‍त सहायक ग्रेड-3 कलेक्टर कार्यालय (खनिज शाखा) को तत्‍काल प्रभाव से किया निलंबित

Friday, November 29, 2024 - 23:48
Updated: 2 years ago
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कलेक्‍टर द्वारा भ्रष्‍टाचार के प्रकरण में संलिप्‍त सहायक ग्रेड-3 कलेक्टर कार्यालय (खनिज शाखा) को तत्‍काल प्रभाव से किया निलंबित

गुना (आरएनआई) कलेक्‍टर डॉ. सतेन्‍द्र सिंह द्वारा लोकायुक्‍त संगठन इकाई द्वारा भ्रष्‍टाचार के प्रकरण में संलिप्‍त सहायक ग्रेड-3 कलेक्टर कार्यालय (खनिज शाखा) गुना दीपक भार्गव को तत्‍काल प्रभाव से निलंबित करने के आदेश जारी किये गये हैं।

जारी आदेश अनुसार 29 नवम्‍बर को सहायक ग्रेड-3 कलेक्टर कार्यालय (खनिज शाखा) गुना दीपक भार्गव को लोकायुक्त संगठन ग्वालियर इकाई द्वारा भ्रष्टाचार के प्रकरण में रंगे हाथो ट्रेप किया गया। दीपक भार्गव का उक्त कृत्य म०प्र० सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम-03 के उप नियम (1) (2) (3) का स्पष्ट रूप से उल्लंघन होकर कदाचार की श्रेणी में आता है तथा सिविल सेवक के पदीय दायित्वों एवं आचरण नियमों के विपरीत है। जिसके फलस्वरूप सहायक ग्रेड-3 कलेक्टर कार्यालय (खनिज शाखा) गुना दीपक भार्गव  को म०प्र० सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम-9 के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के आदेश जारी किये गये हैं। निलंबन अवधि में श्री भार्गव का मुख्यालय कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा) एवं उपखंड मजिस्ट्रेट गुना रहेगा तथा निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।


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