बृजभूषण सिंह को जवाब दाखिल करने के लिए एक सप्ताह की मोहलत, महिला पहलवानों ने दी है बरी किए जाने को चुनौती
नई दिल्ली। महिला पहलवानों की ओर से बरी किए जाने के फैसले को चुनौती देने वाली अपील पर दिल्ली की अदालत ने पूर्व भारतीय कुश्ती महासंघ अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह को जवाब दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का अतिरिक्त समय दिया है। विशेष न्यायाधीश दिग विनय सिंह की अदालत में बृजभूषण के वकीलों ने दलील दी कि उन्हें अपील की प्रति देर से मिली, इसलिए जवाब तैयार करने के लिए और समय दिया जाना चाहिए। अदालत ने अनुरोध स्वीकार करते हुए स्पष्ट किया कि अब आगे कोई मोहलत नहीं दी जाएगी।
यह मामला महिला पहलवानों की ओर से दायर उस अपील से जुड़ा है, जिसमें बृजभूषण शरण सिंह और कुश्ती महासंघ के पूर्व सहायक सचिव विनोद तोमर को बरी किए जाने के फैसले को चुनौती दी गई है। चार महिला पहलवानों ने 25 सितंबर को अपील दायर कर निचली अदालत के फैसले पर सवाल उठाए थे। उनका आरोप है कि फैसले में उपलब्ध साक्ष्यों का सही तरीके से मूल्यांकन नहीं किया गया और कानूनी सिद्धांतों की अनदेखी हुई। ये दलीलें अपीलकर्ताओं की ओर से दी गई हैं, जिन पर अदालत में सुनवाई होनी है।
गौरतलब है कि तीन अगस्त 2026 को मजिस्ट्रेट अदालत ने यौन उत्पीड़न के मामले में बृजभूषण शरण सिंह और विनोद तोमर को बरी कर दिया था। अदालत ने कहा था कि अभियोजन पक्ष आरोपों को संदेह से परे साबित नहीं कर सका। इसके बाद चार महिला पहलवानों ने इस फैसले को सत्र अदालत में चुनौती दी।
इससे पहले अदालत ने 28 सितंबर को बृजभूषण सिंह, दिल्ली सरकार और विनोद तोमर को नोटिस जारी किए थे। मामले में दिल्ली पुलिस की ओर से अलग अपील दायर करने पर भी निर्णय लिया जाना बाकी बताया गया था। अब बृजभूषण सिंह को जवाब दाखिल करने के लिए अंतिम एक सप्ताह का समय दिया गया है। इसके बाद अदालत अपील पर आगे की सुनवाई करेगी।
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