इंदौर फैमिली कोर्ट में नारायण साईं की पेशी, 7 साल से भरण-पोषण न देने पर पत्नी ने उठाया मुद्दा
इंदौर (आरएनआई) इंदौर की फैमिली कोर्ट में आसाराम के बेटे नारायण साईं की पेशी हुई, जिसे गुजरात की सूरत जेल से भारी सुरक्षा के बीच यहां लाया गया था। यह पूरी कानूनी प्रक्रिया नारायण साईं द्वारा अपनी पत्नी को पिछले सात वर्षों से भरण-पोषण की राशि न दिए जाने के मामले से जुड़ी थी। कोर्ट परिसर के बाहर नारायण साईं के समर्थकों की भारी भीड़ जमा थी, जिनका उसने कैदी वाहन से ही अभिवादन किया। इस दौरान कोर्ट में उसकी पत्नी जानकी हरपलानी भी मौजूद रहीं, जिन्होंने साल 2018 में मिले अदालती आदेश के बावजूद एक भी रुपया न मिलने की शिकायत दर्ज कराई है।
दरअसल, भोपाल की रहने वाली जानकी और नारायण साईं का विवाह वर्ष 1995 में हुआ था, लेकिन आपसी विवादों के चलते मामला तलाक तक जा पहुंचा। इंदौर की फैमिली कोर्ट ने 2018 में तलाक की याचिका पर सुनवाई करते हुए नारायण साईं को आदेश दिया था कि वह अपनी पत्नी को भरण-पोषण के लिए हर महीने 50 हजार रुपये की राशि प्रदान करे। पत्नी के वकील के अनुसार, पिछले सात सालों से भुगतान न होने के कारण अब यह बकाया राशि बढ़कर करीब 55 लाख रुपये तक पहुंच गई है।
सुनवाई के दौरान जानकी के वकील ने कोर्ट के समक्ष दलील दी कि नारायण साईं जानबूझकर आदेश की अवहेलना कर रहा है। उन्होंने मांग की है कि नारायण साईं की संपत्तियों को कुर्क कर उनकी नीलामी की जाए और उससे प्राप्त धन से उनकी मुवक्किल के बकाया भरण-पोषण का भुगतान सुनिश्चित कराया जाए। करीब एक घंटे तक चली इस सुनवाई के दौरान नारायण साईं के पक्ष ने दलील दी कि जब कोर्ट ने यह आदेश पारित किया था, तब वह पहले से ही बलात्कार के मामले में जेल में बंद था। गौरतलब है कि नारायण साईं साल 2013 से ही सूरत जेल में सजा काट रहा हैं।
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