महानिदेशक लोकायुक्त की भ्रष्टाचार के विरूद्ध सख्त कार्यवाही किये जाने के निर्देश पर भोपाल लोकायुक्त इकाई की ट्रेप कार्यवाही

आवेदक-अनवर कादरी पिता असलम खान , व्यवसाय- मछली व्यवसाय निवासी 40 सदर बाजार मेन रोड इंदौर, आरोपी-1श्रीमती सुरेखा सराफ जिला मत्स्य महासंघ अधिकारी जिला राजगढ़। 2 मुबारिक गौरी पिता अब्दुल समद गौरी उम्र ४० वर्ष ,आउटसोर्स कर्मचारी मत्स्य महासंघ जिला राजगढ़।

Sunday, April 6, 2025 - 19:59
Updated: 2 years ago
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महानिदेशक लोकायुक्त की भ्रष्टाचार के विरूद्ध सख्त कार्यवाही किये जाने के निर्देश पर भोपाल लोकायुक्त इकाई की ट्रेप कार्यवाही

राजगढ़ (आरएनआई) आवेदक,ने इंदौर का निवासी होकर  जिला राजगढ़ के कुंडलियां डैम का मत्स्य पालन का ठेका 7 वर्षों के लिए नवंबर 2024 में लिया है।

     उक्त डेम में ठेके का काम सुचारू रूप से चलाने, झूठी कार्यवाही में फंसा कर रिपोर्ट शासन को भेजकर टेंडर निरस्त करने का दवाब बनाकर जिला मत्स्य महासंघ  अधिकारी श्रीमती सुरेखा सराफ द्वारा आवेदक से रिश्वत की मांग की जा रही थी। जिसकी शिकायत आवेदक द्वारा दुर्गेश राठौर,पुलिस अधीक्षक, विपुस्था ,लोकायुक्त भोपाल को की गई थी। 

        सत्यापन में शिकायत सही पाये जाने पर आज दिनांक 06.04.2025 को पुलिस अधीक्षक, लोकायुक्त  भोपाल द्वारा  ट्रेप दल का गठन निरीक्षक रजनी तिवारी के नेतृत्व में किया गया । ट्रेप दल द्वारा आरोपी मुबारिक गौरी  को एक लाख रुपए की रिश्वत लेते हुये रंगे हाथों ट्रेप किया गया। ट्रेप की कार्यवाही जारी है।

       आरोपियो के विरूद्ध भ्रष्टाचार निवारण संशोधन अधिनियम 2018 की धारा 7 , 12 के अन्तर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया  है।

       *ट्रेप दल सदस्य, निरीक्षक रजनी तिवारी, निरीक्षक घनश्याम मर्सकोले,प्रधान आरक्षक रामदास कुर्मी, प्रधान आरक्षक श्रीमती नेहा परदेसी, आरक्षक मुकेश परमार आरक्षक विनोद यादव, आरक्षक चैतन्य प्रताप सिंह रहे।


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