दुष्कर्म के दोषी कुलदीप सेंगर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, हाईकोर्ट के आदेश पर रोक
नई दिल्ली (आरएनआई)। उन्नाव दुष्कर्म मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे उत्तर प्रदेश के पूर्व भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। शीर्ष अदालत ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी है, जिसमें सेंगर की उम्रकैद की सजा को निलंबित किया गया था।
सोमवार को चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली पीठ ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह अंतरिम आदेश पारित किया। सीबीआई ने दिल्ली हाईकोर्ट के 23 दिसंबर के फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें सेंगर को मिली उम्रकैद की सजा निलंबित कर दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कुलदीप सेंगर को नोटिस जारी कर जवाब भी मांगा है।
सुनवाई के दौरान पीठ ने स्पष्ट किया कि दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर अगली सुनवाई तक रोक रहेगी। अदालत के विस्तृत आदेश का इंतजार किया जा रहा है। इस मामले में अधिवक्ता अंजलि पटेल और पूजा शिल्पकार की ओर से दायर याचिकाओं पर भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है।
गौरतलब है कि उन्नाव दुष्कर्म मामला देश के सबसे संवेदनशील और चर्चित मामलों में शामिल रहा है। इसमें कुलदीप सिंह सेंगर को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का यह रुख बेहद अहम माना जा रहा है और इससे पीड़िता तथा न्याय प्रक्रिया में भरोसा रखने वालों को बड़ी राहत मिली है।
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