कृषि कार्य के दौरान मृत्यु के अलग-अलग प्रकरणों में मृतकों के वैध वारिसों को 04-04 लाख रुपये की आर्थिक सहायता स्वीकृत

Sunday, January 18, 2026 - 22:26
Updated: 9 months ago
0
कृषि कार्य के दौरान मृत्यु के अलग-अलग प्रकरणों में मृतकों के वैध वारिसों को 04-04 लाख रुपये की आर्थिक सहायता स्वीकृत

गुना (आरएनआई)कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल द्वारा कृषि कार्य के दौरान हुई मृत्यु के चार अलग-अलग प्रकरणों में मृतकों के वैध वारिसों को 04-04 लाख रुपये की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत किए जाने संबंधी आदेश जारी किए गए हैं। 

जारी आदेशानुसार अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) गुना के प्रतिवेदन के अनुसार ग्राम अमरोद तहसील बमोरी निवासी मृतक श्री रामदयाल पुत्र मोहन सहरिया की दिनांक 07 जनवरी 2025 को धनिया की फसल में पानी देते समय करंट लगने से मृत्यु हो गई थी। इसी प्रकार ग्राम बछावदा तहसील बमोरी निवासी श्री दर्शनलाल पुत्र चम्पागलाल लोधा की दिनांक 23 अगस्त 2025 को मक्का की फसल में यूरिया खाद डालते समय, ग्राम लालोनी तहसील बमोरी निवासी श्री रामप्रसाद पुत्र राधेकिशन मीना की दिनांक 03 नवम्बर 2025 को खेत में पानी लगाते समय तथा श्री देवेन्द्र पुत्र मांगीलाल जाति मीना की खेत में फसल में पानी देते समय करंट लगने से मृत्यु हो गई थी।

कलेक्टर श्री कन्याल द्वारा कृषि कार्य के दौरान मृत्यु होने पर सभी मृतकों के वैध वारिसों को शासन के प्रावधानों के तहत 04 - 04 लाख रुपये की आर्थिक सहायता स्वीकृत किए जाने के आदेश जारी किए गए हैं।

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Wow Wow 0
Sad Sad 0
Angry Angry 0

Comments (0)

User