अवैध गर्भपात के बढ़ते मामलों के बाद हरकत में आया भोपाल CMHO कार्यालय, अब मेडिकल स्टोर्स नही बेच सकेंगे डॉक्टर के पर्चे के बिना अबॉर्शन की दवाई

Friday, July 26, 2024 - 22:41
Updated: 2 years ago
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अवैध गर्भपात के बढ़ते मामलों के बाद हरकत में आया भोपाल CMHO कार्यालय, अब मेडिकल स्टोर्स नही बेच सकेंगे डॉक्टर के पर्चे के बिना अबॉर्शन की दवाई

भोपाल (आरएनआई) पंजीकृत चिकित्सक के प्रिस्क्रिप्शन के बिना गर्भ समापन की औषधियां बेचे जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दवा विक्रेताओं को इन दवाइयों की खरीदी और बिक्री का रिकॉर्ड भी रखना आवश्यक होगा। औषधि निरीक्षकों द्वारा समय समय पर मेडिकल स्टोर्स में इन दवाओं के क्रय विक्रय की जांच की जावेगी। इस संबंध में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भोपाल द्वारा मेडिकल स्टोर संचालकों को वैधानिक प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने के निर्देश जारी किए गए हैं।

पर्चे पर ही मिलेगी दवाई
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भोपाल डॉ प्रभाकर तिवारी ने बताया कि गर्भपात के चिकित्सकीय समापन हेतु उपयोग में लाई जाने वाली दवाइयां, औषधि एवं प्रसाधन अधिनियम 1940 / 1945 के अंतर्गत शेड्यूल एच में शामिल हैं। इन दवाओं की बिक्री और वितरण पंजीकृत चिकित्सक के प्रिस्क्रिप्शन पर ही किया जा सकता है।

उल्लंघन पर सजा

यदि किसी दवा विक्रेता द्वारा शासन के नियमों का उल्लंघन किया जाता है तो उसके विरुद्ध औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1945 के नियम 65 (iii) 65(iv) 65 (vi) के अंतर्गत कार्यवाही की जावेगी।


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