यूपी: एससी-एसटी एक्ट में 22 पुलिसकर्मियों पर एफआईआर का आदेश रद्द, इलाहाबाद हाईकोर्ट की अहम टिप्पणी
प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने महाराजगंज के एक उप निरीक्षक समेत 22 पुलिसकर्मियों के खिलाफ एससी-एसटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करने के विशेष अदालत के आदेश को रद्द कर दिया है। इस मामले में अदालत ने प्रदेश के न्यायिक अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि सरकारी ड्यूटी के दौरान पुलिसकर्मियों पर लगाए गए आरोपों में एफआईआर दर्ज करने का आदेश देने से पहले मामले के तथ्यों और कानूनी प्रावधानों की सावधानीपूर्वक जांच की जानी चाहिए।
हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि शिकायत पर न्यायिक आदेश पारित करते समय संबंधित परिस्थितियों और निर्धारित वैधानिक प्रक्रिया को ध्यान में रखना आवश्यक है। पुलिसकर्मियों के खिलाफ लगाए गए आरोपों पर विचार करते हुए पुलिस का पक्ष और मामले से जुड़े कानूनी पहलुओं की भी जांच की जानी चाहिए।
अदालत की इस टिप्पणी को उन मामलों के संदर्भ में महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जिनमें सरकारी कार्य के दौरान पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ शिकायतें की जाती हैं। हाईकोर्ट ने न्यायिक अधिकारियों को ऐसे मामलों में प्रक्रिया का पालन करने और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर सावधानीपूर्वक निर्णय लेने का निर्देश दिया है।
हालांकि, मामले में शिकायत के विस्तृत आरोपों और हाईकोर्ट के आदेश के अन्य पहलुओं की जानकारी उपलब्ध विवरण में नहीं दी गई है।
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