शिवा शर्मा हत्याकांड: श्रद्धा दुबे, बहन रश्मि और ड्राइवर की जमानत खारिज
लखनऊ के कारोबारी और कैफे संचालक शिवा शर्मा की संदिग्ध मौत के मामले में आरोपी श्रद्धा दुबे, उसकी बहन रश्मि दुबे और चालक तनवीर अली उर्फ दानिश को अदालत से राहत नहीं मिली है। शुक्रवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) कोर्ट ने तीनों की जमानत अर्जियां खारिज कर दीं। अदालत ने मामले को गंभीर प्रकृति का बताते हुए कहा कि इसकी सुनवाई सत्र न्यायालय में होनी है और जमानत देने का उचित आधार नहीं बनता।
पुलिस ने श्रद्धा दुबे, रश्मि दुबे और तनवीर अली उर्फ दानिश को 20 अक्टूबर को महाराष्ट्र के नागपुर से गिरफ्तार किया था। इसके बाद तीनों को लखनऊ लाया गया, जहां पुलिस ने उनसे पूछताछ की। 22 अक्टूबर को अदालत में पेश किए जाने के बाद उन्हें 31 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। अब जमानत अर्जियां खारिज होने के बाद तीनों की हिरासत जारी रहेगी।
यह मामला लखनऊ के हजरतगंज क्षेत्र स्थित अवध ग्रीन अपार्टमेंट से जुड़ा है। 9 अक्टूबर को कारोबारी शिवा शर्मा की इमारत की चौथी मंजिल से गिरने के बाद मौत हो गई थी। शुरुआत में घटना को लेकर अलग-अलग बातें सामने आईं, लेकिन शिवा की मां रंजना शर्मा की शिकायत पर पुलिस ने श्रद्धा दुबे, उसकी बहन रश्मि और अन्य लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया।
पुलिस मामले की जांच कर रही है और घटना से पहले की परिस्थितियों, संबंधित लोगों की भूमिका तथा उपलब्ध साक्ष्यों की पड़ताल की जा रही है। पुलिस के अनुसार, आरोपियों से अलग-अलग पूछताछ भी की गई है। मामले में लगाए गए आरोप अभी न्यायिक प्रक्रिया के अधीन हैं और अदालत में दोष सिद्ध होना बाकी है।
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