नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 10 वर्ष की सजा, सह-आरोपी बरी
जौनपुर,07 अगस्त । यूपी के जौनपुर में अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो सुरेंद्र प्रताप यादव की अदालत ने शुक्रवार को नाबालिग से दुष्कर्म के एक मामले में आरोपी बलिराम पटेल को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के सश्रम कारावास और 20 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। वहीं साक्ष्यों के अभाव में सह-आरोपी अनिल पटेल को आरोपों से बरी कर दिया गया।
अभियोजन के अनुसार, मछलीशहर थाना क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति ने वर्ष 2020 में मुकदमा दर्ज कराया था। शिकायत में कहा गया था कि 8/9 अक्टूबर 2020 की रात उसकी नाबालिग पुत्री और भतीजी घर में सो रही थीं। आरोप है कि देर रात दोनों आरोपी मौके का फायदा उठाकर नाबालिग को उठाकर पास के धान के खेत में ले गए, जहां उसके साथ दुष्कर्म किया गया।
घटना के बाद पुलिस ने विवेचना कर दोनों आरोपियों के विरुद्ध न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया। मुकदमे की सुनवाई के दौरान वादी और पीड़िता अपने पूर्व बयानों से मुकर गए। इसके बावजूद न्यायालय ने उपलब्ध साक्ष्यों और अभिलेखों के आधार पर बलिराम पटेल को दोषी माना और उसे 10 वर्ष के सश्रम कारावास के साथ 20 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
अदालत ने यह भी आदेश दिया कि अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में दोषी को अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। वहीं दूसरे आरोपी अनिल पटेल के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य न मिलने पर उसे दोषमुक्त कर दिया गया।
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