एमपी के DGP कैलाश मकवाना पर भड़का गया हाईकोर्ट, जज ने व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में बुलाया
जबलपुर हाईकोर्ट ने सेवानिवृत्त महिला सब-इंस्पेक्टर लजवर खानम की करीब 17 लाख रुपये की कथित अवैध रिकवरी वापस नहीं किए जाने के मामले में पुलिस अधिकारियों के रवैये पर नाराजगी जताई है। जस्टिस विवेक जैन की एकल पीठ ने राशि वापस करने के लिए चार सप्ताह का अंतिम अवसर दिया है।
कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि तय समय में पूरी राशि वापस नहीं की गई तो मध्यप्रदेश के DGP कैलाश मकवाना, तत्कालीन भोपाल SP ममतेश माली और पेंशन अधिकारी शोभा भाकरिया को 28 सितंबर को व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित होना होगा। कोर्ट ने अपने आदेशों के पालन और अधिकारियों की जवाबदेही को लेकर सख्त रुख अपनाया है।
फिलहाल इसे अधिकारियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई नहीं माना गया है, लेकिन अगली सुनवाई महत्वपूर्ण होगी। अब देखना होगा कि निर्धारित समय में राशि लौटाई जाती है या वरिष्ठ अधिकारियों को कोर्ट में पेश होना पड़ता है।
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