मध्य प्रदेश में महिलाओं के लापता होने के आंकड़ों पर हाईकोर्ट सख्त, सरकार समेत 8 पक्षों को नोटिस
इंदौर। मध्य प्रदेश में महिलाओं और बच्चों के लापता होने के मामलों को लेकर हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने सख्त रुख अपनाया है। जनहित याचिका में लापता महिलाओं और बच्चों से जुड़े सरकारी आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए जाने का आरोप लगाया गया है।
याचिका के मुताबिक, वर्ष 2020 से 28 जनवरी 2026 तक मध्य प्रदेश में 2 लाख 74 हजार 311 महिलाएं और लड़कियां लापता हुईं। याचिकाकर्ता सामाजिक कार्यकर्ता अभिजीत पांडे ने लापता लोगों की तलाश, बरामदगी और लंबित मामलों की जानकारी सार्वजनिक करने की मांग की है।
मामले में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार समेत 8 पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। याचिका में यह भी मांग की गई है कि लापता लोगों की तलाश और बरामदगी की स्थिति नियमित रूप से सार्वजनिक की जाए तथा मामले की निगरानी के लिए समिति गठित की जाए।
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